शौचालय निर्माण के लिए दो हजार की रिश्वत ली, सीतामउ जनपद के जांच प्रतिवेदन पर जिला पंचायत सीईओ ने सचिव बहादुर सिंह को किया निलंबीत
मंदसौर। बर्डियागुर्जर के हितग्राही से शौचालय निर्माण के पैसे लेने वाले बहादुरसिंह सचिव द्वारा रिश्वत लेने तथा संबंधित के साथ ग्रामवासियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने, गाली गलोच करने, जान से मारने कि धमकी देने, प्रत्येक कार्य में पैसे मांगने का कृत्य किये जाने से जैसे कृत्य करने पर सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन ने बहादुरसिंह सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबीत किया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतामउ के पत्र कमांक 1474 30 जुन 2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि नारायण पिता शंकरलाल निवासी बर्डियागुर्जर द्वारा शिकायत की गई है कि ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव बहादुरसिंह द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य हेतु मो. नंबर 9754849812 के माध्यम से राशि रूपये 2000 रिश्वत की मांग की गई। प्राप्त शिकायत कि जाँच जनपद पंचायत द्वारा राकेश राठौर बी.सी. स्वच्छ भारत मिशन तथा कलस्टर प्रभारी पन्नालाल मईडा पंचायत समन्वय अधिकारी से कराई गई।
जॉचकर्ता अधिकारियों के जाँच प्रतिवेदन में बहादुरसिंह सचिव द्वारा रिश्वत लेने तथा संबंधित के साथ ग्रामवासियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने, गाली गलोच करने, जान से मारने कि धमकी देने, प्रत्येक कार्य में पैसे मांगने का कृत्य किये जाने से उक्त सचिव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतामउ द्वारा उक्त सचिव को निलंबित किये जाने की अनुशंसा की जाने के फलस्वरूप बहादुरसिंह सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जाकर एवं कार्य के प्रति घोर लापरवाही की जाने पर इनको म.प्र. पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 भाग-2 (4) के अंतर्गत सचिव के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनको शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत सीतामउ किया जाता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।