ब्रेकिंग
अष्टमुखी श्री पशुपतिनाथ का भव्य छप्पन भोग श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु; भक्ति के रंग में सज... कोतवाली पुलिस की जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई, 1.46 लाख रुपये नकद बरामद, 17 आरोपियों के खिलाफ पब्लिक गेम... संस्कार नहीं है तो जीवन शून्य है-उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा, मल्हारगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय... सागर जिले की बंडा तहसील में नकली शराब से हुईं मौतों के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर ... सागर जहरीली शराब कांड पर जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, बोले-शराब माफियाओं का कब्जा 4695 पदों की नई भर्ती पर घमासान, मध्यप्रदेश सरकार के गुड गवर्नेंस पर 9300 जनसेवा मित्रों के सवाल,“कु... सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी मंदसौर पुलिस ने अंतरराज्यीय बागरिया गैंग का किया पर्दाफाश, 5 राज्यों में 17 स्थानों पर नकबजनी की वार... उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा रविवार को भाजपा की जिला बैठक एवं कार्यशाला में होगें शामिल गरोठ के वार्ड एक मे सड़क के गड्ढों से परेशान जनता, धरने की चेतावनी

निजी विद्यालय फीस व अन्य जानकारियाँ 8 जून तक पोर्टल पर अपलोड करें, 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान, सभी कलेक्टर्स निजी विद्यालयों की अनियमितताओं को अभियान में चिन्हित करें

कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा

भोपाल । 30 मई, 2024, राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर आगामी 8 जून तक अपलोड कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स को दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरुद्ध नियमानुरूप कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को जांच उपरांत प्रतिवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इसके संग्रहण तथा इससे जुड़े अन्य विषयों को रेगुलेट करने के लिये म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 बनाया गया है। इस अधिनियम के अधीन म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 में प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों की फीस व अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.