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मंदसौर मे नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले झाबुआ के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष को सश्रम कारावास की सजा

Madhya Pardesh//मंदसौर। विषेष न्यायधीष (पॉक्सो एक्ट) मंदसौर द्वारा विनोद पिता बसंत सिंगाड़, उम्र 24 वर्ष, निवासी- ग्राम उन्नई, तहसील- पेटलावद, जिला- झाबुआ, हाल मुकाम सीतामउ फाटक, जिला- मंदसौर को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी पाकर 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
पीड़िता की माता ने थाना शहर कोतवाली पर रिपोर्ट लिखाई कि कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर उसकी लड़की को भगाकर ले गया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 10.02.2023 को फरियादीया पीड़िता की माता ने थाना शहर कोतवाली पर रिपोर्ट लिखाई कि 09.02.2023 की सुबह 06ः00 बजे जब वह उठी तो उसने देखा कि उसकी लड़की घर पर नहीं दिखी फिर उसने उसके पति को उठाया व घटना के बारे में बताया फिर उसके पति व उसने आस-पास सभी जगह लड़की की तलाश की तो वह नहीं मिली। तब फरियादी ने शंका जाहिर करते हुए बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर उसकी लड़की को भगाकर ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट से अपराध क्रमांक 93/2023 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया, विवेचना में पीड़िता को पेटलावद बस स्टेण्ड से आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीड़िता को थाना वापसी पर पुछताछ व पीड़िता ने थाने पर बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसला कर शादी का झासा देकर उन्नई गांव ले गया था और वहां पर उसने उसकी मर्जी के विरूद्व गलत काम किया था। आरोपी को गिरफ््तार कर लिया। उक्त घटना के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी पर धारा 363, 366, 354डी, 376(3) भादवि एवं 3/4, 12 पॉक्सों एक्ट का अपराध कायमी कर प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।

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