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मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा अपराध समीक्षा बैठक, आवश्यक दिशा निर्देश दिए

Madhya Pardesh// मंदसौर । पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियो के साथ जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर पर ली गई अपराध समीक्षा बैठक। जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना/चौकी प्रभारी को कार्यवाही करने हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश ।

आज  27.05.2024 को जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर पर समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली गयी। बैठक में अपराध समीक्षा के पूर्व पुलिसिंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारे में बताया गया जिसमे निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिनमे

1. महिला और बच्चों के विरुद्ध होने वाली घटनाओं मैं सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करना।

2. किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी अवैध रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग ना करें यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए।

3. गंभीर अपराधों में जमानत निरस्त करने के लिए माननीय न्यायालय में जमानत निरस्तीकरण के आवेदन लगाना और सुनवाई के दौरान अपना पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना.
4. फरार आरोपियों की धर पकड़ हेतु विशेष अभियान चलाना , जिला बदर, गुंडे और हिस्ट्री शीटर को थाना प्रभारी बीट प्रभारी के माध्यम से सतत रूप से चेक करे ताकि आपराधिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा सके।

5.तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के रुप में एनडीपीएस के प्रकरणों में वित्तीय अनुसंधान कर सफेमा की कार्रवाई संपादित करना,

6. अवैध गोवंश की तस्करी पर रोकथाम के लिए पूर्व आरोपियों को चिन्हित कर उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना साथ ही सूचना तंत्र को मजबूत करना।

5. थाना क्षेत्र में जुए सट्टे का संचालन ना हो इस पर विशेष निगरानी रखना और कार्रवाई संपादित करना।

6. आमजन में भयमुक्त माहौल निर्मित करने के लिए थाना प्रभारी सांध्यकालीन गणना बाद अपने फ़ोर्स के साथ पैदल भ्रमण करें।

7. स्कूल कॉलेज के बाहर सतत रूप से चेकिंग चलाई जाए ताकि कोई भी आसामाजिक तत्व वहां पर खड़ा ना हो साथ ही स्कूल कॉलेज के बाहर अवैध रूप से गुमटियों को नगरीय एवं ग्रामीण निकाय के माध्यम से हटवाने की कार्यवाही करवाना।

8. महिला संबंधी अपराधों के शीघ्र निराकरण हेतु तत्काल गिरफ़्तारी कर 60 दिवस में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना ताकि शीघ्र विचारण हो सके।
अपराध समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना चौकी प्रभारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सख्ती से करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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