भोपाल लोकसभा सीट के मतदाता नहीं वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 05 मई 2024 को सायं 06ः00 बजे से मतदान समाप्ति तक बाहर निकाले जाने के आदेश
भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर ने गोपाल लोकसभा क्षेत्र की सीमा सिल कर देने और ऐसे सभी लोगों को भोपाल लोकसभा क्षेत्र से बाहर निकाल देने के आदेश जारी कर दिए हैं जो भोपाल लोकसभा सीट के मतदाता नहीं है। इस आदेश के बाद भी यदि कोई बाहरी व्यक्ति भोपाल लोकसभा क्षेत्र की सीमा में नजर आता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा।
लोकसभा निर्वाचन – 2024 के दौरान भोपाल लोकसभा क्षेत्र में 07 मई 2024 को मतदान तिथि निर्धारित की गई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 05 मई 2024 को सायं 06ः00 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात 08 मई 2024 को सायं 06ः00 बजे कुल 72 घण्टे तक किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाऐं एंव आमसभाऐं पूर्णतः प्रतिबंधित की गई हैं।
उक्त चुनाव प्रचार प्रतिबंधित अवधि में राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ताओं आदि की उपस्थिति जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 149-बैरसिया, 150-भोपाल उत्तर, 151-नरेला, 152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम, 153-भोपाल मध्य, 154-गोविन्दपुरा एवं 155-हुजूर के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। ऐसे सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात् अर्थात 05 मई 2024 सायं 06.00 बजे तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को छोड दें ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन माहौल तैयार किया जा सके।
भोपाल के कुल 2034 पोलिंग बूथ के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। बूथ के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। नारेबाजी और जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी।
भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी।