किशोर न्याय बोर्ड भर्ती, मध्य प्रदेश के 39 जिलों में वैकेंसी, महिला एवं बाल विकास द्वारा जारी विज्ञप्ति
भोपाल। भोपाल। मध्यप्रदेश, शासन संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधान के अनुसार जरूरतमंद बालकों के मामलों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति का गठन करने का प्रावधान है। उपरोक्त दोनों में वर्तमान में मध्य प्रदेश के 39 जिलों में वैकेंसी है। नियुक्ति के लिए अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
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