पीड़िता के साथ मर्जी के विरूद्ध अहमदाबाद की पूनम प्लास्टिक फेक्ट्री के कमरे में किया बलात्कार, नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर विषेष न्यायधीष पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी अनीस खान पिता शेर मोहम्मद पठान उम्र 23 वर्ष ग्राम करनालीखेड़ा जिला मंदसौर को नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया 31 दिसंबर 2022 को पीडिता के पिता ने थाना अफजलपुर पर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस द्वारा फरियादी की गुम
शुदगी रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान किया गया जिसमें पीड़िता का पता चलने से 15 जनवरी 2023 को आरोपी अनीस पिता शेर मोहम्मद के कब्जे से बाकरोल अहमदाबाद गुजरात प्लास्टिक की फेक्ट्री में बने मजदूरो के निवास से ताले लगे कमरे से पीड़िता को आरोपी की निशानदेही से उसके पास की चाबी से ताला खोलकर बरामद किया गया। बाद थाना वापसी पर पीड़िता से पूंछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी अनीस उसकी मोटर साईकल पर मारने की धमकी देकर बिठाकर अहमदाबाद लेकर गया था जहां पर पूनम प्लास्टिक की फेक्ट्री में बने मजदूरो के कमरे में बंद कर पीड़िता के साथ कई बार उसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया। पुलिस द्वारा आरोपी अनीस को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में विवेचक निरी. समरथ सीनम, उनि. पी.सी. मालीवाड द्वारा विवेचना करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी अनीस खान को दोषसिद्ध किया।