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अवैध तलवार रखना अपराध है, कोट से तीन आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अवैध तलवार कब्जे में रखने वाले तीन आरोपीगण (1) रामकृष्ण पिता केसरीमल कीर, उम्र-24 वर्ष, (2) दिग्विजयसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत, उम्र-26 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम उगरान तहसील जीरन जिला नीमच एवं (3) मदनलाल पिता गोपीलाल बलाई, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम छाछखेड़ी तहसील जीरन जिला नीमच को धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 14.08.2015 को दोपहर के लगभग 3 बजे ग्राम रेवली-देवली से भादवामाता के मध्य कच्चे रास्ते की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई वी. डी. जोशी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की भादवामाता-रेवली देवली के कच्चे रास्ते पर एक महिन्द्रा जीप में कुछ व्यक्ति जिनके पास अवैध हथियार हैं एवं वह किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर एसआई वी. डी. जोशी द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबंदी की गई, तब उन्हें मुखबिर द्वारा बताया वाहन आता दिखाई दिया, जो फोर्स को देखकर पलटने की कोशिश करने लगा किंतू पुलिस द्वारा घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। वाहन में कुल 8 व्यक्ति सावर थें। वाहन की तलाशी लिये जाने पर पीछे की सीट के नीचे आरोपीगण के कब्जे से एक लोहे की धारदार तलवार मिली एवं अन्य आरोपीगण ईश्वर व सहीराम के कब्जे से पिस्टल मिली थी, इनके संबंध में पूर्व में निर्णय पारित होकर दण्डादेश दिया जा चूका हैं। मौके से आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 283/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
प्रकरण में आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपीगण सहीराम, दोलीराम व सुरेन्द्र के फरार हो जाने से उपरोक्त तीन आरोपीगण के संबंध में विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवेचक फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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