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नाबालिक को भगाकर ले जाने वाले आरोपी बालु और उसकी पत्नि गिरफ्तार, जिला पुलिस अधिक्षक द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब किया

मंदसौर। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अवयस्क बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु प्रदेश स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तारतम्य में पुलिस थाना नारायणगढ़ द्वारा गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर व मनोज रत्नाकर, अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी नारायणगढ़ निरीक्षक तेजेन्द्र सिंह सेंगर के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों द्वारा अपराध क्रमांक 158/23 धारा 363 भादवि में अपह्रत नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-02 मई 23 को थाना नारायणगढ़ पर फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को अज्ञात बदमाश के द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 158/23 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध किया गया, मामलें का पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया एवं प्रकरण में गंभीरता पुर्वक अनुसंधान कर उक्त बालिका की दस्तयाबी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिसके पालन में पृथक-पृथक पुलिस टीम गठित की जाकर अपह्रत बालिका की पतारसी की गयी। इसी तारतम्य में उक्त बालिका को तकनिकी साक्ष्य विश्लेषण एवं मुखबीर सुचना से 23 मई 23 को सकुशल दस्तयाब कर आरोपी बालू पिता भेरुसिंह गुर्जर व उसकी पत्नी सहयोगी आरोपी निवासी झार्डा को गिरफ्तार किया गया।
सराहनीय कार्यः- उक्त कार्यवाही में निरी. तेजेन्द्र सिंह सेंगर, उनि संदीप मौर्य, प्रआर आशीष बैरागी (सायबर सेल), प्रआर सुर्यप्रकाश शर्मा, प्रआर महेश शर्मा, आर पवन मोड़, आर महिपालसिंह, आर हेमन्त सिंह, आर पवन मोड़, आर रविन्द्र सिंह, मआर कविता, मआर रिंकु, मआर ऋतु कुंवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही । जिन्हें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पृथक से पुरस्कृत किया जावेगा।

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