लूटेरी दुल्हन ने मंदसौर में पहनाई ढाई पेटी की टोपी, बीस दिन पहले हुई थी शादी, जहरीला पदार्थ खिलाकर भागी, प्रकरण दर्ज
मंदसौर,। मध्यप्रदेश, मंदसौर जिले के गांव नांदवेल में 20 दिन पहले बनारस से लाई दुल्हन जेवर और रुपए लेकर भाग गई। लुटेरी दुल्हन के खिलाफ पुलिस थाना प्रकरण क्रमांक 204/2025 पर 318(4),12 3 बीएनएस 420, 328 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
आरोप है कि उसने पति, सास-ससुर समेत 9 लोगों को खाने में जहरीला पदार्थ खिलाया और फिर मौका देखकर चली गई। जहरीला पदार्थ खाने की वजह से दूल्हे के परिवार के भाई-भाभी, भतीजा-भतीजी, माता-पिता समेत 9 लोग बड़े अस्पताल में भर्ती हैं। यहां उनका उपचार चल रहा है।
प्राप्त जानाकरी के अनुसार 20 नवंबर को नांदवेल निवासी परिवार में बेटे की शादी बनारस की महिला से हुई थी। शादी धूमधाम से हुई। अगले 20 दिनों तक दुल्हन ज्योति ने अपने मीठे और मिलनसार व्यवहार से पूरे परिवार का भरोसा जीत लिया। इसके बाद वह परिवार को जहरीला पदार्थ पिलाकर रुपए और जेवर लेकर चलती बनी। परिवार का आरोप है कि शादी उन्होंने दलाल के माध्यम से कराई थी। उनका ढाई लाख रुपए का खर्च भी आया था। भावगढ़ थाना प्रभारी वरसिंह कटारा ने बताया कि दुल्हन ज्योति पिता कैलाश राय निवासी जोगापुर, नेवडिया,वाराणासी (उ.प्र) और रमेश पिता नन्दु राजपतु निवसी नांदवेल थाना भावगढ मध्यस्थता से लाने वाले दलाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरु कर पुलिस टीम आरोपी दुल्हन की तलाश में जुट गई है।
आरोपी दुल्हन ज्येति ने 10 दिसंबर 25 की सुबह वारदात को दिया अंजाम… आरोप है कि घटना वाले दिन सुबह दुल्हन ज्योति ने परिवार के सभी नौ सदस्यों को खाने (भजिये) में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। जैसे ही परिवार के लोग बेहोश हुए, ज्योति ने घर में रखे बड़ी मात्रा में नकदी, सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान समेटा और मौके से फरार हो गई। बेहोशी की हालत में परिजनों को पहले मावगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़े जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया। उपचार हेतु ये हास्पीटल मे भर्ती- सत्यनारायण पाल दूल्हा, दुल्हे के पिता मोहनलाल पाल, दुल्हे की माता गीताबाई, भाई राकेश पाल, भाई शांतिलाल पाल, दुल्हे की भाभी पूजा बाई पाल, भाई के बच्चें लतिका, कर्तिका, यह सभी अस्पताल में भर्ती होकर उचारार्थ है। लुटेरी दुल्हन के खिलाफ पुलिस थाना प्रकरण क्रमांक 204/2025 पर 318(4),12 3 बीएनएस 420, 328 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।