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एक्टिव मंदसौर एसपी विनोद मीना के मार्गदर्शन में ईनामी कुख्यात फरार आरोपी अमजद खान पठान सुवासरा गिरफ्तार

मंदसौर। मध्य प्रदेश, मंदसौर जिला पुलिस अधिक्षक विनोद मीना ने मीडिया को बताया की 10,000/- रुपये के ईनामी कुख्यात भुमाफिया फरार आरोपी अमजद पठान को मंदसौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, 15 दिन से फरार आरोपी को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया, मंदसौर पुलिस की पाँच अलग अलग टीमे आरोपी को गिरफ्तार करने में लगातार प्रयासरत थी। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए मध्यप्रदेश, राजस्थान व गुजरात के अलग अलग ठिकानो पर पाँच दिनो तक लगातार रैकी कर आरोपी को किया गिरफ्तार गया।

जिला पुलिस अधीक्षक मन्दसौर विनोद कुमार मीना के द्वारा थाना सुवासरा के अपराध क्रमांक 353/25 धारा 108,3(5) बी.एन.एस. के आरोपी अमजद को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्रीमती हेमलता कुरील व अअपु सीतामऊ दिनेश प्रजापति के निर्देशन मे थाना प्रभारी सुवासरा निरीक्षक अनिल रघुवंशी द्वारा व गठित टीम द्वारा 29 नवबंर 2025 को 10,000/- रुपये के ईनामी कुख्यात फरार आरोपी अमजद खान पठान पिता नुर मोहम्मद निवासी सुवासरा गाँव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

घटना का संक्षिप्त विवरणः 14 नवबंर .2025 को सुवासरा गाँव के मनीष पिता बंशीलाल व्यास के द्वारा रुपये के लेन देन में आरोपी अमजद खान निवासी सुवासरा व उसके परिवार के सदस्यो से मानसिंक रुप से प्रताड़ित होकर रेल्वे ट्रेक पर ट्रेन के सामने कुदकर आत्महत्या कर लेने से मर्ग जाँच पर से आरोपी अमजद व उसके परिवार के अन्य सदस्यो के विरुद्ध अपराध कर्मांक 353/2025 धारा 108.3(5) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त आरोपी व उसके परिवारजनो द्वारा प्रोपर्टी के धंधे की आड़ में कई लोगो को साथ धोखाधड़ी व गबन किया गया था। आरोपी व उसके परिवारजनो का क्षेत्र में आंतक होने की वजह से पीडित लोग इसके खिलाफ रिपोर्ट करने से भी डरते थे। उक्त घटना के बाद अन्य फरियादी भी आरोपी अमजद के विरुद्ध रिपोर्ट करने सामने आये।
फरियादी रमेश पिता हीरालाल अहिरवार निवासी बसई ने रिपोर्ट किया की आरोपी अमजद खान द्वारा उसे मोके पर कोई दुसरा प्लॉट दिखा कर अन्य जगह प्लॉट की रजिस्ट्री कराकर उसके धोखाधड़ी की जिस पर आरोपी अमजद खान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 362/2025 धारा 318(4), 119(1), 296(इ), 115(2), 351(3) बी.एन.एस. व 3(1)(द).3(1)(ध),3(2) (अं) एससी एसटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 28.11.2025 को आवेदक सुरपाल सिंह पिता उदय सिंह सौधिंया राजपुत उम्र 34 साल निवासी धेंचाली ने अनावेदक अमजद खान पठान पिता नुर मोहम्मद खान पठान निवासी सुवासरा गाँव के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति की दुकान अपनी बताकर उस दुकान के पेटे में शामगढ़ में स्थित एक अन्य प्लाट की रजिस्ट्री अन्य व्यक्ति को करा कर कुल 12,50,000 रुपये की धोखाधड़ी की व फरियादी द्वारा बेचे गये प्लाट की रजिस्ट्री पुनः कराने का बोलने पर उसके साथ मारपीट गाली गलोच की व उसको धमकाने ओर 2,00,000/- रुपये की अवैध मांग करने के संबंध में शिकायत आवेदन दिया जो उक्त शिकायत जाँच पर से आरोपी अमजद पठान पिता नुर मोहम्मद पठान निवासी सुवासरा गाँव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 364/2025 धारा 318(4), 119(1), 296(इ), 115(2), 351(3) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त आरोपी घटना दिनांक से फरार होने के कारण पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीना द्वारा आरोपी अमजद खान की गिरफ्तारी पर 10,000/- रुपये के नगद ईनाम की घोषणा की गई तथा आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिये अलग अलग टीमे बनाई गई। उक्त टीमो द्वारा गुजरात, राजस्थान व मध्यप्रदेश में आरोपी के कई ठिकानो पर लगातार दबिश दी गयी जिसके फलस्वरुप 28 नवबंर .2025 को आरोपी आमजद खान पिता नुर मोहम्मद खान जाति पठान उम्र 42 साल निवासी सुवासरा गाँव थाना सुवासरा को अजमेर राजस्थान से अभिरक्षा में लिया गया जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

सराहनीय कार्य – उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक अनिल रघुवंशी (थाना प्रभारी सुवासरा), निरीक्षक कमलेश प्रजापती (थाना प्रभारी सीतामऊ), निरीक्षक शिवांशु मालवीय (थाना प्रभारी वायडी नगर), उनि विनय बुंदेला, उनि रितेश नागर (सायबर सेल प्रभारी), उनि कपिल सोराष्ट्रीय, प्रआर. आशीष बैरागी (सायबर सेल), दशरथ मालवीय, प्रआर. 81 सुमित यादव, प्रआर, सुरेन्द्र चौधरी, आर. मनीष बघेल (सायबर सेल), आर. अनिल यादव, आर. मनीष धाकड़, आर. नवाज शरीफ, आर. राहुल राठौर, आर. मनीष पाटीदार, आर. चालक अरविन्द सुरावत, सैनिक नरेन्द्र सउनि चालक अशोक उईके का विशेष योगदान रहा।

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