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मध्यप्रदेश के नीमच के थाना सिंगोली की घटना- पुरानी रंजीश के कारण मारपीट करने वाले एक महिला सहित 05 आरोपियों को 03-03 माह सश्रम कारावास

Madhya Pardesh// नीमच। श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद, जिला-नीमच द्वारा पुरानी रंजीश के कारण तीन महिलाओं सहित 04 व्यक्तियों से लट्ठ से मारपीट करने वाले एक महिला सहित 05 आरोपीगण (01) शैतानबाई उर्फ अमानबाई पति विरमचंद्र ऐरवाल, उम्र-48 वर्ष, (02) सीताराम पिता विरमचंद्र, उम्र-27 वर्ष, (03) ओमप्रकाश पिता विरमचंद्र, उम्र-23 वर्ष, (04) विरम पिता प्याराचंद्र्र, उम्र-50 वर्ष तथा (05) नारायण पिता विरमचन्द्र, उम्र-27 वर्ष, सभी निवासी-नई आबादी, ग्राम-झातंला, थाना-सिंगोली, जिला-नीमच को धारा 323/149, 147 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना दिनांक 22 जून 2017 की सुबह के लगभग 09ः30 बजे ग्राम झांतला स्थित फरियादीया के घर की हैं। फरियादिया शांतिबाई ने थाना सिंगोली में सूचना दी कि उसका व उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपीगण का पूर्व से विवाद होकर रंजीश चल रहीं हैं, जिस कारण घटना दिनांक को आरोपीगण ने एकमत होकर लट्ठ से उसके साथ, उसके दामाद राजू, उसकी लडकी हेमलता व सास सुंदरबाई के साथ मारपीट की थी। चिल्लाचोट की आवाज सुनकार की आवाज सुनकर रमेशचंद तथा गोपाल ने बीच-बचाव किया। फरियादीया की रिपोर्ट पर से थाना सिंगोली में अपराध पंजीबद्ध किया गया व आहतगण का मेडिकल किये जाने के बाद आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया जाकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया एवं चारों आहतगण को 1200-1200रू. प्रतिकर प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा की गई।
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