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Madhya Pardesh// मंदसौर। विशेष न्यायधीश (भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय) मंदसौर द्वारा आरोपी कमलेश खराडी, पटवारी तहसील गरोठ जिला मंदसौर को रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी निर्मलासिंह चौधरी द्वारा बताया गया मामला इस प्रकार है कि फरियादी/आवेदक बगदीराम की पैतृक प.ह.नं. 32 ग्राम ढाकनी तह0 गरोठ जिला मंदसौर में स्थित जमीन उसकी मां और बहन सजनबाई और संतोषबाई के नाम से खसरे में दर्ज थी उक्त पैतृक जमीन किसी अन्य व्यक्ति मदनसिंह पिता चंदरसिंह के नाम पर दर्ज कर दी गई थी उक्त नाम को सुधारने के लिए आरोपी कमलेश खराडी पटवारी द्वारा आवेदक बगदीराम से 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। (फिर बाद में पटवारी 5 हजार रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गया था) फरियादी बगदीराम पटवारी को रिश्वत देना नही चाहता था उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता था इसलिए उसने लोकायुक्त में शिकायत की। उक्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए निरीक्षक हितेश पाटील के निर्देशन में ट्रैपदल का गठन किया गया। तत्पश्चात ट्रैपदल द्वारा कार्यवाही करते हुए 28.12.2018 को अभियुक्त कमलेश खराडी पटवारी को उसके निजी कार्यालय गरोठ में आवेदक बगदीराम से 5000/-रू रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडा था। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा विशेष न्यायधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण मंदसौर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी कमलेश खराडी को धारा- 7 भ्रष्टाचार नि0 अधि0 1988 संशेाधित अधिनियम 2018 के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।