नीमच। मध्यप्रदेश, संदीप कुमार जैन, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा कोटवार की हत्या करने वाले आरोपी दिनेश उर्फ सगस पिता मांगीलाल धाकड़, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम धनगांव, थाना सिंगोली, जिला नीमच को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 100रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 05.03.2021 को प्रभुलाल माली ने थाना सिंगोली में सूचना दी की देवीलाल जो कि उसके बडे पिताजी का लडका होकर कोटवार हैं, वह 04.03.2021 को रात्रि से लापता हैं। 05.03.2021 को ही राजू सुतार ने थाना सिंगोली में फोन पर सूचना दी कि देवीलाल माली जंगल में गणेशजी की छतरियों के पास मृत अवस्था में पड़ा हुआ हैं। पुलिस द्वारा मर्ग कायम किये जाने के पश्चात् जांच की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया की मृतक की पत्नी के आरोपी के साथ अवैध संबंध होने के विवाद के कारण आरोपी द्वारा रस्सी से मृतक का गला घोटकर हत्या की गई तथा लाश व उसके पास मृतक की मोटरसाईकल को इस प्रकार रखा गया की ऐसा लगे कि मृतक की दुर्घटना से मृत्यु हो गई हैं। जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आवश्यक साक्ष्य एकत्रित की जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।
अभियोजन द्वारा अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी व विवेचक सहित सभी वैज्ञानिक एवं इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।