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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम, जिला मंदसौर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण का पुलिस अधीक्षक मंदसौर  अनुराग सुजनिया द्वारा किया गया शुभारंभ

Madhya Pardesh// Mandsaur । आगामी 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम, जिला मंदसौर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण का पुलिस अधीक्षक मंदसौर  अनुराग सुजनिया द्वारा किया गया शुभारंभ।

समस्त भारतवर्ष में आगामी 01 जुलाई 2024 से पुराने कानून जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने जा रहे है। नवीन कानून के अनुरूप पुलिस को प्रशिक्षित होने के लिए पूरे देशभर के समस्त राज्यों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम समस्त स्तरों पर आयोजित किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज दिनांक 26.05.24 को जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर पर पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नवीन कानून की प्रासंगिकता के संबंध में उद्धबोधन दिया । इनके अतिरिक्त श्री गौतम सोलंकी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कानून में होने वाले परिवर्तनों और उनके सैद्धान्तिक और प्रायोगिक पक्ष को बताया गया। जिलास्तरीय प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी बतौर एसडीओपी मल्हारगढ़ द्वारा नवीन कानून में होने वाले परिवर्तनों को विस्तार से बताया।
पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम थाने के समस्त आरक्षक से लेकर अधिकारी गणों के लिए अनुभाग स्तर पर आयोजित किए जाएंगे ताकि नवीन कानून के लागू होने से पहले उसके विषय मे अच्छे से प्रत्येक पुलिसकर्मी को ज्ञान हो और उसके सैद्धान्तिक और प्रायोगिक पक्ष का कुशलतापूर्वक संपादन हो सके।

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