घर में घुसकर 15 वर्षीय बालिका का बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास।
नीमच। मध्यप्रदेश, नीमच, सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सों एक्ट), जिला नीमच द्वारा 15 वर्षीय नाबालिक पीडिता के घर में घुसकर बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी मुकेश पिता शंकरलाल जोशी, उम्र-40 वर्ष, निवासी-362, वार्ड नंबर-11, ग्राम पालसोडा, थाना जीरन, जिला नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड, धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड, धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड, धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(वीए) अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आरोपी हर शनिवार बाल्टी लेकर मांगने (शनि महाराज) आता हैं, पिड़ता के घर के अंदर घुंस कर हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा था
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23.08.2021 की शाम के लगभग 5 बजे पुलिस थाना नीमच केंट क्षेत्र में रहने वाली पीडिता के घर की हैं। 15 वर्षीय पीडिता जो कि अनुसुचित जाति की सदस्य हैं उसके द्वारा थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध आवेदन-पत्र दिया गया कि घटना दिनांक को उसके माता-पिता घर में नही थे तथा वह घर में अकेली थी, तभी आरोपी मुकेश जो कि हर शनिवार बाल्टी लेकर मांगने (शनि महाराज) आता हैं, उसने पीडिता के घर का दरवाजा खटखटया और एक गिलास पानी मांगा। पीडिता पानी लेने के लिए घर के अंदर गई तब आरोपी भी पीछे-पीछे घर के अंदर घुंस गया, तब पीडिता ने आरोपी से पूछा क्या हुआ तो आरोपी ने कहा की मोबाईल चार्जिंग पर लगाना हैं, ऐसा बोलते हुए आरोपी ने पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकड लिया, जिस कारण पीड़िता डरकर हाथ छुडाकर घर से बाहर निकल गई और चिल्लाई जिससे आस-पास के लोग आ गये, जिस कारण आरोपी वहा से भाग गया। पीडिता के आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर एवं पीडिता की उम्र व जाति के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रिक करते हुए आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट), नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं जुर्माने की संपूर्ण राशि 5000रू पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया गया।