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दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद। जावद एन.डी.पी.एस. विषेष न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

जावद। मध्य प्रदेश जिला-नीमच के जावद, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) विनोद कुमार पाटीदार,  द्वारा 206 कट्टों में कुल 4109 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा एवं एक हरे रंग की थैली में 5 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले दो आरोपीगण राजमल उर्फ राजू पिता नारायणसिंह, उम्र-40 वर्ष एवं भेरूलाल पिता नाथूलाल भील, उम्र-28 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम दाता, तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 8(सी)/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000-1,25,000 लाख रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 8(सी)/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 11-11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,00,000-2,00,000 लाख रूपये अर्थदण्ड, इस प्रकार दोनो आरोपीगण को कुल 31-31 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,25,000-3,25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवबंर 2024 को जिला अफीम अधिकारी, नीमच के कार्यालय पर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 21.11.2022 को अशोक लिलेण्ड ट्रक में नयागांव के आसपास से अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी की जाने वाली हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सीबीएन द्वारा निवारक दल का गठन किया गया तथा 21 नवबंर 2022 को सुबह के लगभग 5 बजे निवारक दल गुप्त सुचना के अनुसार नयागाव रेल्वे क्रासिंग के पास पहुँचा। थोडी देर बाद आशोक लिलेण्ड ट्रक नीमच की ओर से आता हुआ दिखाई दिया, जिसका पीछा कर उसे नयागांव टोल नाके पर रोका, ट्रक को आरोपी राजमल चला रहा था, तथा सहचालक की सीट पर आरोपी भैरूलाल बैठा हुआ था। निवारक दल द्वारा कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच ले जाकर उसकी तलाषी ली गई, जिसमें कुल 581 कट्टे रखे हुए थे। 581 कट्टो में से 375 कट्टों में नमक भरा हुआ था तथा शेष 206 काले रंग के कट्टों में कुल 4109 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा हुआ था व एक हरे रंग की थेली में कुल 5 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई थी। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा नमक की आड़ में अफीम एवं डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी करते हुए उसे जोधपुर (राजस्थान) ले जाया जा रहा था। निवारक दल द्वारा ट्रक सहित अफीम व डोडाचूरा को जप्त किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। सीबीएन द्वारा आरोपीगण द्वारा अफीम व डोडाचूरा लाये जाने के संबंध में अनुसंधान जारी रखते हुए दोनों आरोपीगण के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण 8 गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया और दण्ड के प्रष्न विषेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क रखे गये हैं कि आरोपीगण के पास अत्याधिक मात्रा में मादक पदार्थ जिससे सेवन से भारतवर्ष के युवाओं में नेशे की प्रवृत्ति फेल रही हैं, इसलिए उनको अधिकतम कारावास एवं जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाये। मा. विशेष न्यायालय द्वारा तर्काे से सहमत होकर टिप्पणी की गई कि आरोपीगण द्वारा अत्याधिक मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी की जा रही थी, जिससे आरोपीगण तस्करी गिरोह के सदस्य होना दर्षित हैं इसलिए मा. न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया और दोनों ही कारावास की अवधी को एक के बाद एक/पृथक-पृथक भुगताये जाने का आदेश भी पारित किया गय। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई एवं प्रकरण के कुषल संचालन में अधिवक्ता सुश्री दीपषिखा रावल का सराहनीय योगदान रहा।

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