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नाबालिग बालिका को भगाकर दुष्कर्म किया, 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर। विषेष न्यायधीष (पॉक्सो एक्ट) मंदसौर द्वारा आरोपी प्रमेश पिता दौलतराम मईड़ा, उम्र 22 वर्ष, निवासी खाखरेड़ा, थाना- भावगढ़, जिला मंदसौर को नाबालिग बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी का दोषी पाकर 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7,500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 16 मार्च 2023 को फरियादी ने थाना भावगढ़ पर रिपोर्ट लिखाई कि वह खेती का काम करता है, 11 मार्च 2023 को वह शादी में गये थे जिसमें उसके साथ उसकी लड़की भी थी, जब देर रात तक उसकी लड़की नहीं आई तो फरियादी ने शादी वाले के घर जाकर तलाश की एवं आसपास तलाश की तो लड़की नहीं मिली। तब फरियादी ने शंका जाहिर करते हुए बताया कि गांव का ही लड़का प्रमेश पिता दुला उर्फ दौलतराम उसे भगाकर ले जा सकता है, जो फरियादी के घर कभी-कभी आता था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट से थाना भावगढ़ पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, विवेचना में पता चला कि आरोपी प्रमेश बालिका को भगाकर जोधपुर लेकर गया है, पुलिस की एक टीम जोधपुर के लिए रवाना हुई आरोपी प्रमेश को पुलिस के आने की खबर लग गई और वह बालिका को लेकर प्रतापगढ़ की ओर निकल गया, पुलिस द्वारा आरोपी को प्रतापगढ़ बस स्टेण्ड से पकड़ लिया गया ओर थाने लाये। बालिका से पूछताछ करने पर बालिका ने बताया कि वह आरोपी प्रमेश को जानती है वह उसके घर आता था, एक दिन वह समाज की ही शादी समारोह में गई थी ओर रात को घर आते समय आरोपी प्रमेश ने उसका रास्ता रोककर डरा-धमका कर जबरदस्ती उसे बाईक पर बिठा लिया और कुलथाना ले गया वहां से आरोपी बालिका को जोधपुर ले गया और वहा एक कमरे में रखा और वहां उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया। पीड़िता के मना करने पर आरोपी ने उसे डराया और धमकी दी की मेरी बात नहीं मानी तो वह उसके परिवार वालों को जान से खत्म कर देगा। फिर आरोपी प्रमेश को पता चला कि उसकी रिपोर्ट हो गई है तो वह पीड़िता को लेकर प्रतापगढ़ बस स्टेण्ड पर उतरा ही था जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

उक्त घटना के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी पर धारा 366ए, 341, 376, 376(2)(एन), 294, 506 भादवि एवं 3/4, 5(एल)/6 पॉक्सों एक्ट का अपराध कायमी कर प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी अरविंदसिंह राठौर द्वारा साक्ष्य संकलित कर विवेचना की गई। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।

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