निजी स्कूल पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए पालकों पर अनुचित दबाव नहीं बना सकते
भोपाल। मध्यप्रदेश, सागर जिला मे निजी स्कूल पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए पालकों पर अनुचित दबाव नहीं बना सकते। उल्लेखनीय है कि निजी स्कूलों द्वारा पाठ पुस्तकों यूनिफॉर्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री की क्रय हेतु पालको पर अनुचित दबाव बनाए जाने की सूचना हेतु मोबाइल नंबर जारी किया गया है।
विभिन्न माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा एनसीईआरटी / एससीईआरटी सें सबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री कय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार एनसीईआरटी / सीबीएसई / एससीईआरटी मुद्रित व निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को चयन कर अभिभावक को दुकान विशेष/निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री अथवा यूनिफार्म करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा हैं।
इस सबंध में म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य सबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 6 एव 9 तथा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य सबंधित विषयों का विनिमय) नियम 2020 के नियम 6 एव 9 को संज्ञान में लिया जाये। म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य सबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6(1) (घ) में स्पष्ट उल्लेख है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनिफार्म, टाई, जूते, कापी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से कय करने के लिए औपचारिक अथवा अनोपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जायेगा छात्र या अभिभावक इन सामग्रीयों को खुले बाजार से कय करने के लिए स्वंतत्र होंगे।
उक्त आशय की शिकायत हेतु मान्यता कक्ष प्रभारी लिपिक किशोर कुमार खटीक के मोबाईल नंबर 9754538961 पर वाट्सएप या दूरभाष बात करके सूचना दी जा सकती है। शिकायतें प्राप्त होने पर की स्थिति में नियम 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुये सबंधित विद्यालय के विरूद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी।