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निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग, अभिभावक आर्थिक रूप से ठगे जाने के विरोध मे मंदसौर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, कार्यवाही हो

मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मंदसौर इकाई द्वारा जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार रमेश मसारे को सौपा गया। ज्ञापन के माध्यम से ग्राहक पंचायत ने मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल पत्र क्रमांक 550/744/2018/20-3 भोपाल दिनांक-01/04/2024 को संदर्भित रख कर ज्ञापन सौपा। और बताया की मध्य प्रदेश शासन द्वारा निजी स्कूल संचालकों द्वारा किसी एक निर्धारित दुकान से पुस्तकें, कापियां, यूनिफार्म व अन्य शैक्षणिक सामग्री रोक लगाई गई है। जिससे बाजार में सभी दुकानों पर उपलब्ध होकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अभिभावकों को मिलेगी। जिससे वह अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे और उन्हें आर्थिक बोझ भी वहन नहीं करना पड़ेगा। सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों का ही प्रचलन किया जाना है। लेकिन ग्राहक पंचायत के संज्ञान में कुछ अभिभावकों द्वारा यह बात लाई गई है कि जिलें के निजी स्कूलों द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र का पालन न करते हुए अभिभावकों से अनुचित लाभ कमाने की मंशा से एनसीआरटी की पुस्तकों के अतिरिक्त निजी प्रकाशकों की पुस्तकें भी शामिल कर दी है, कापियां भी मनमानी साईज की निर्धारित कर ली गई है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नही है व उनका मूल्य भी काफी ज्यादा है जिससे अभिभावक आर्थिक रूप से ठगे जा रहे हैं। पड़ोस के जिले के पुस्तक व्यापारी के साथ मिलकर निजी स्कूल के संचालकों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है।उक्त दुकानदार द्वारा किसी भी अभिभावक को खरीदी का बिल नही दिया जाता है,और न ही कोई छुट दी जा रही है, जबकि खूले बाजार में उपलब्ध होने पर अभिभावकों को छुट मिलती रही है।एक निश्चित दुकानदार पर शैक्षणिक सामग्री रखवा देने से अभिभावकों को आतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। शासन की मंशा है कि अभिभावकों को पुस्तकें व शैक्षणिक सामग्री खूले बाजार में मिले। उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के संचालकों पर अर्थ दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ स्कुल संचालक ने स्कुल की यूनिफार्म व जूते मौजे के लिए भी 1 या 2 दुकाने सुनिश्चित कर दी है और वह दुकानदार खरीदी का न तो बिल दे रहे है और नहीं ग्राहकों से ठीक से बात कर रहे। ग्राहक अगर विरोध करता है तो वह कहते है लेना हों तो लो नहीं तो जाओ। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने आम अभिभावकों के हित में मांग रखी और जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाकर मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी पत्र का अनुपालन करवा कर अभिभावको को अनुचित आर्थिक भार वहन न करना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया।

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मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर ने चेतावनी जारी की है कि यदि किसी प्राइवेट स्कूलों ने, किताब या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पेरेंट्स पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा परंतु सिर्फ जबलपुर कलेक्टर ने पेरेंट्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 18 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज करने की आदेश जारी कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, शिकायत करने वाले पेरेंट्स के नाम गोपनीय रखे गए हैं।

मध्यप्रदेश निजी वि‌द्यालय (फ़ीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9

कार्यालय कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी जबलपुर से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार,  निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा पाठ्य पुस्तकें, अन्य स्टेशनरी सामग्री, यूनिफार्म, टाई, जूते आदि अधिक मूल्य पर चयनित दुकान विशेष से क्रय करने के लिए अनुचित दबाव बनाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर निम्नलिखित 18 स्कूलों के प्रबंधन के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी वि‌द्यालय (फ़ीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 के तहत प्रकरण दर्ज विधिक कारवाई प्रारंभ कर दी गई है।

स्टेमफील्ड इन्टरनेशनल स्कूल के खिलाफ नियम विरुद्ध फीस वृद्धि का मामला

स्टेमफील्ड इन्टरनेशनल स्कूल विजयनगर जबलपुर के विरुद्ध नियम विरुद्ध विगत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत फ़ीस वृ‌द्धि किए जाने की शिकायत को भी संज्ञान में लिया गया है। शिकायत सही पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध 2 लाख रुपये तक की शास्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ स्कूल की मान्यता को भी निलंबित अथवा रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है।
प्राप्त शिकायत की जाँच और खुली सुनवाई कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की जाएगी। खुली सुनवाई में अभिभावकों और अन्य संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य और कथन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।
अभिभावक गण को अपना पक्ष गोपनीय तरीके प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया जाएगा।

जिन स्कूलों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए

1. श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल जबलपुर
2. सेंट एलायसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पोली पठार जबलपुर
3. स्टेमफील्ड इन्टरनेशनल स्कूल विजयनगर जबलपुर
4. रेयान इन्टरनेशनल स्कूल जबलपुर
5. आर्किड इन्टरनेशनल स्कूल भेडाघाट रोड जबलपुर
6. केयर पब्लिक स्कूल नेपियर टाउन जबलपुर
7. विजडम वैली स्कूल जबलपुर
8. माउंट लिटेरा जी स्कूल जबलपुर
9. सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सदर जबलपुर
10. सेंट फ्रान्सिस हाईस्कूल खमरिया जबलपुर
11. क्राइस्ट चर्च कोएड स्कूल सालीवाडा जबलपुर
12. जुपिटर इन्टनेशनल स्कूल जबलपुर
13. आयडियल स्कूल जबलपुर
14. क्राइस्ट चर्च डायसियन स्कूल घमापुर जबलपुर
15. क्षितिज माडल हाईस्कूल जबलपुर
16. नचिकेता स्कूल जबलपुर
17. कमलादेवी पब्लिक स्कूल करौंद जबलपुर
18. लिटिल हार्ट स्कूल भेडाघाट चौराहा जबलपुर
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