राजस्थान के थाना कोटडी भीलवाडा के मोहन को डोडाचूरा तस्करी मामले मे मंदसौर न्यायालय से 12 वर्ष का सश्रम कारावास
Madhya Pardesh//मंदसौर। विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी महावीर पिता रामलाल वैष्णव, उम्र 23 वर्ष, निवासी काकरोलिया माफी, थाना कोटडी, जिला- भीलवाडा (राजस्थान) को डोडाचूरा तस्कर के अपराध में दोषी पाते हुए 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 31.05.2020 को पुलिस थाना दलौदा में पदस्थ उपनिरीक्षक नितिन कुमावत को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ट्क क्रमांक जी.ए. 06/ए जेड-1736 जिसके सामने बालाजी कोच लिखा है, नीमच से रतलाम की ओर जाने वाला है, जिसमें खाद के कट्टो के नीचे अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा है, यदि मंदसौर- रतलाम हाईवे रोड पर नाकेबंदी की जाये तो ट्क को आरोपी सहित पकडा जा सकता है, उक्त मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स के टीम को तत्काल मुखबीर के बताये स्थान महू नीमच हाईवे रोड पर दलौदा रेल फंटे के यहां नाकेबंदी की, कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक ट्क आता दिखा जिसके सामने बालाजी कोच लिखा था, जिसे फोर्स की मदद से रोका गया तथा ड्राईवर को नीचे उतारकर नाम पुछने पर उसने अपना नाम महावीर बताया आरोपी के ट्रक की तलाशी लेने पर खाद के कटृटे भरे हुए दिखे खाद के कटृटो को हटाकर देखने पर उनके नीचे काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे छिपे मिले जिसे खोलकर देखा व चेक किया गया तो मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। मादक पदार्थ का तौल किये जाने पर कुल वजन 20 क्विटंल होना पाया गया, मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना दलौदा में अपराध क्रमांक 163/2020 की एफ.आई.आर. लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान कार्य पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा द्वारा किया गया।