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कालोनी काटने से पहले टीएंडसीपी से कोई अनुमति लेना अनिवार्य, अवैध कालोनाईजर पर होगी कार्यवाही

भोपाल। राजधानी भोपाल में नगर निगम सीमा में बिना सरकारी परमिशन के बन रही अवैध कॉलोनियो के कर्ताधर्ताओ के खिलाफ अब सख्त कार्यवाही की जा रही है। ऐसी कॉलोनियां काटने वाली संस्था, बिल्डर और कॉलोनाइजर के खिलाफ कलेक्टर ने पुलिस आयुक्त से अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि कलेक्टर ने बीते दिनों मुख्य नगर निवेशक नगर पालिका निगम से ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित कर जांच करने के आदेश दिए थे। जॉच में सामने आया की नगर निगम सीमा में ऐसी करीब 92 कॉलोनियां हैं, जिनकी बिना को शासकीय अनुमति लिये बिना ही संस्था, बिल्डर या कॉलोनाइजर द्वारा लोगो को गलत जानकारी देकर प्लॉट बेचे गये है, या वर्तमान में भी बेचे जा रहे हैं। जांच में पता चला की रातीबड़ थाना इलाके में 46, अयोध्या नगर में 11, छोला में 8, ईंटखेड़ी में 20 और निशातपुरा में 7 ऐसी कॉलोनियां जिन्हें लेकर कॉलोनाइजर, बिल्डर और किसानों ने टीएंडसीपी से कोई अनुमति नहीं ली है। कलेक्टर आशीष सिंह ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को लेकर पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र को पत्र लिखकर अवैध कॉलोनी काटने वाली संस्था, बिल्डर और कॉलोनाइजर पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध किया है। इसके बाद जल्द ही अयोध्या नगर, छोला मंदिर,निशातपुरा, रातीबड़ और ईटखेड़ी थाना में में मामले दर्ज किये जा सकते है।

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