मुल्तानी सोना बस के स्लीपर कोच सीट पर लेटी महिला के साथ सैंकड ड्रायवर ने रात्री दो बजे की छेड़छाड़, अजमेर-इंदौर के बीच का मामला, आरोपी को न्यायालय ने सनाई तीन साल की सजा
नीमच। डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच ने महिला बस यात्री के साथ यात्रा के दौरान बुरी नियत से महिला यात्री का सीना दबाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी मोहम्मद अय्युब कुरैशी पिता मो. इशाक कुरैशी, उम्र-60 वर्ष, निवासी-इंदौर को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के कारावास व 10,000रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 29.03.2018 को पीडिता अपनी बहन के साथ मुल्तानी सोना बस क्रमांक एमपी 41 पी 7111 से अजमेर से इंदौर जा रही थी। बस निम्बाहेड़ा से आगे नीमच की ओर ज्ञानोदय महाविद्यालय नीमच के पास पहुंची की 29-30 मार्च 2018 की रात्री 2 बजे के लगभग पीडिता बस में अपनी बहन के साथ स्लीपर कोच सीट पर लेटी हुई थी और बस का द्वितीय चालक आरोपी बस की लॉबी में लेटा हुआ था।
पीडिता सो रही थी तभी अचानक उसे अभास हुआ की कोई उसके शरीर के साथ हरकत कर रहा हैं, इस पर उसकी नींद खुली तो उसने देखा की लॉबी में लटा हुआ आरोपी चालक बुरी नियत से पीडिता का सीना दबा रहा था, इस पर पीडिता एकदम चिल्लाई तो आरोपी डरकर लॉबी में भागा। पीडिता के चिल्लाने पर पीडिता की बहन एवं अन्य यात्री जाग गये और उन्होंने आरोपी को पकड़कर उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद अय्युब कुरैशी पिता मो. इशाक कुरैशी, निवासी-आजाद नगर, इंदौर का होना बताया। पीडिता एवं अन्य यात्रियों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर आरक्षी केंद्र नीमच केंट से पुलिस बल आरोपी बस चालक को पीडिता एवं बस सहित नीमच थाने पर लेकर आये, जहां पर पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय नीमच के समक्ष विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया और निवेदन किया की बस चालक द्वारा यात्रा के दौरान महिला यात्री के साथ की गई इस प्रकार की अश्लील हरकत के लिए उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावें, क्योंकि प्रतिदिन अनेकों महिला यात्री इस विश्वास के साथ यात्रा करती हैं कि बस की यात्रा उनके लिए सुरक्षित होगी, किंतू आरोपी ने इस प्रकार की आपराधिक घटना कर एक गंभीर अपराध किया हैं, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कारावास एवं रूपये 10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।