ट्रक चालक की लापरवाही से व्यक्ति को करंट लगने से मृत्यु होने पर ट्रक चालक को 1 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया
मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर मे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राहुल सोलंकी द्वारा आरोपी जाकिर पिता हसनुद्दीन उम्र 37 साल नि0ग्रा0 कचनारा तह0 दलौदा जिला मंदसौर को लापरवाही से ट्रक चलाकर मृत्यु कारित करने के अपराध में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना 19.09.2015 को सुरपाल, दिनेष, कालू, लालजी, मुकेष, हूमा, लगभग 20 मजदूर ट्रक में सोयाबीन का सुखला लाने गांव कचनारा से पिपलिया जोधा रोड पर जा रहे थे रोड पर एक पेड आ जाने से पेड की डाल अलग करने के लिए लालजी, मुकेश, दिनेश, तीनों ट्रक के नीचे उतरे और पेड को अलग करने लगे तभी आरोपी जाकिर ने ट्रक को आगे बढा दिया जिससे ट्रक के उपर बिजली के तार टच हो गये जिससे मुकेश व लालजी को करंट लग गया, करंट लगने से मुकेश की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। आरोपी जाकिर की लापरवाही से दुर्घटना होने से उसके विरूद्ध पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।