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अवैध पिस्टल व कारतूस रखने वाले 02 आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा अवैध रूप से पिस्टल व जिंदा कारतूस रखने वाले दो आरोपीगण (01) अनवर हुसैन उर्फ अन्नू कालिया पिता युनुस शेख, उम्र-36 वर्ष, निवासी-घोसी मोहल्ला, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़ (राजस्थान) एवं (02) फिरोज खान उर्फ फिरोज लाला पिता डेरान खान, उम्र-40 वर्ष, निवासी-पुरानी ईदगाह मस्जिद के पास, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़ (राजस्थान) को धारा 25(1-बी)(ए), 27 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 22.10.2018 को उपनिरीक्षक अमित सारस्वत द्वारा मुखबिर ने सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार से स्टेशन रोड पर नाकाबंदी करके  आरोपी अनवर हुसैन उर्फ अन्नु कालिया के कब्जे से 01 देशी पिस्टल मय 02 जिन्दा राउन्ड जप्त किये गये। आरोपी के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया तथा अपराध की अग्रीम विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश तंतवार द्वारा की गई, जिन्होंने आरोपी अनवर से की गई पुछताछ के आधार पर आरोपी फिरोज लाला के घर से 01 देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस को जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय नीमच में पेशी किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक व पंचसाक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।
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