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बलात्संग में फंसाने की धमकी देकर 7 लाख 50 हजार की मांग, न्यायालय ने नशीला पदार्थ खिलाने वाले दो आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास

मंदसौर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल मेहता ने एक प्रकरण में 2 आरोपियों मोहम्मद साजिद मंसूरी निवासी चिकलाना एवं मनीषा पति दिलीप राठौर निवासी मंदसौर को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6-6 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।

लोक अभियोजक तेजपालसिंह शक्तावत ने बताया कि सिटी कोतवाली थाने में फरियादी विजयराज आंजना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 दिसंबर 2022 को सायं 4 बजे के लगभग नाकां नम्बर 10 के पास आरोपियों ने नशे जैसी वस्तु को चाय में मिलाकर पिलाया था। उपरांत दोनों आरोपियों ने एक मित्र के कमरे पर नशे की हालत में ले जाकर फरियादी के कपड़े उतारकर नग्न अवस्था के वीडियो बनाकर दोनों आरोपियों ने फरियादी को बलात्संग के प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर फरियादी से 7 लाख 50 हजार रूपए राशि की मांग की थी। उपरांत कोतवाली पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में 15 साक्षियों के कथन कराए गए एवं 38 दस्तावेजों को प्रमाणित कराया गया। न्यायालय ने साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपीगण मोहम्मद साजिद मंसूरी ने निवासी चिकलाना एवं मनीषा पति दिलीप राठौर को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 6-6 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक, तेजपालसिंह शक्तावत, अतिरिक्त लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान, भगवतीलाल शर्मा ने की।

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