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मंदसौर में डीजे बजाने पर डिजे संचालक अंकित अहिरवार, राजेश दमामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर डीजे जप्त किए गए

डीजे बजाने पर डिजे संचालक अंकित अहिरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर डीजे जप्त किए गए

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म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं अपराध धारा 223 के तहत सख्त कार्यवाही की गई

जिले में ध्वनि विस्तारक संयंत्रों पर प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजाए जा रहे थे

मंदसौर 22 फरवरी 25/ जिले में ध्वनि विस्तारक संयंत्रों पर प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजाए जाने पर डिजे संचालक अंकित अहिरवार के विरुद्ध थाना शहर कोतवाली द्वारा एफआईआर दर्ज कर डीजे जप्त किए गए। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं अपराध धारा 223 के तहत सख्त कार्यवाही की गई।

गांधी चौराहा पर एक पिकअप वाहन डीजे एक बारात में जोर जोर से डीजे बजाते हुये गांधी चौराहे तरफ आता हुआ पाया गया। जिले में ध्वनि विस्तारक संयंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद डिजे संचालक अंकित पिता मनोहर लाल अहिरवार उम्र 23 साल निवासी माल्याखेर खेडा थाना नाहरगढ जिला मंदसौर के द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाकर जिला प्रशासन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। अंकित अहिरवार से डीजे बजाने की अनुमति के संबंध में पुछताछ करते किसी सक्षम अधिकारी की कोई अनुमति नही होना बताया।

अंकित अहिरवार के डीजे वाहन पीकअप क्रमांक MP43 G-0976 को कब्जे में लेकर भीडभाड होने व माहोल की संभावना को मद्देनजर रखते हुये डीजे व पंचानो को थाने में जप्त किया। सम्पुर्ण मामले से अपराध धारा 223 भारतीय न्याय सहिता एवं 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पाया जाने से आरोपी अंकित अहिरवार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

 

वही दुसरी और मंदसौर के वायडी नगर थाना क्षेत्र के यश नगर में तेज गति से डीजे बजाने पर डीजे संचालक राजेश दमामी के विरुद्ध थाना वायडी नगर द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई सख्त कार्यवाही। वायडी नगर थाने से यश नगर में तेज आवाज में डीजे बजाने की सुचना मिलने पर जांच की गई।

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