नीमच जिला मे खाद दकानों पर अनियमितता व बगैर पी.ओ.एस. मशीन के उर्वरक विक्रय करने पर दो के पंजीयन निलंबित, मध्यप्रदेश मे खाद की बिक्री मे अनियमितता अब विभाग ने अवैध दुकान संचालकों के खिलाफ जांच का अभियान शुरू किया है।
मध्यप्रदेश मे खाद की किल्लत है। खाद बिक्री मे अनियमितता है। नियम कायदों को दर किनार कर धड़ल्ले से उर्वरक, रासायनिक खाद की बिक्री हो रही है। जिसे मर्जी वह उर्वरक खाद, बीज व रसायन बेच रहा है। मध्यप्रदेश में उर्वरक खाद और बीज बेच रहे हैं, वहीं कई दुकानदारों ने जिले के गांवों में अपने एजेंट फैला रखे हैं। अब विभाग ने अवैध दुकान संचालकों के खिलाफ जांच का अभियान शुरू किया है।
अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक पंजीयन निलंबित
कृषि विभाग द्वारा मेसर्स गायत्री इंटरप्राईजेस, महू रोड़ नीमच द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन करने पर उनका उर्वरक पंजीयन क्र. RS/102/NMH, वैधता अवधि – 31.03.2027 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स गायत्री इंटरप्राईजेस, महू रोड़ नीमच का उर्वरक निरीक्षक, वि.ख.- नीमच द्वारा 21 नवम्बर 2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एन.एफ.एल. यूरिया के 2250 बेग, सरदार अमोनियम सल्फेट के 107 बेग, तीस्ता एग्रो इण्ड. SSP के 34 बेग, IFFCO DAP के 57 बेग, इंडियन पोटाश लिमि. MOP के बेग अव्यवस्थित भंडारित पाये गये। उक्त उर्वरकों के संबंध में ‘’ओ’’ फार्म चाहे गये, जिसे संबंधित द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर विक्रेता फर्म द्वारा भंडार पंजी का संधारण नहीं करना, क्रेता को केश मेमो जारी नहीं करना पाया गया, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का स्पष्ट उल्लंघन होने से संबंधित विक्रेता का उर्वरक पंजीयन निलंबित किया गया है।
बगैर पी.ओ.एस. मशीन के उर्वरक विक्रय करने पर पंजीयन निलंबित
उपसंचालक कृषि नीमच द्वारा मेसर्स भण्डारी उर्वरक बीज भण्डार, प्रो.- राजेश भण्डारी, चीताखेड़ा द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन करने पर उनका उर्वरक पंजीयन क्र. RS/432/1401/49/2022, वैधता अवधि – 22.08.2027 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स भण्डारी उर्वरक बीज भण्डार, चीताखेड़ा का उर्वरक निरीक्षक द्वारा 21 नवम्बर 2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एन.पी.के. के 26 बेग एवं यूरिया के 270 बेग पाये गये, जिसमें से 135 बेग लायसेंस में दर्ज भंडारण स्थान के अन्यत्र स्थान पर पाये गये। उक्त उर्वरकों के संबध में ‘’ओ’’ फार्म चाहे गये, जिसे संबंधित द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर विक्रेता फर्म द्वारा भंडार पंजी का संधारण नहीं करना, मूल्य सूची तथा लायसेंस का प्रदर्शन नहीं करना, फर्म पर फर्म के नाम का बोर्ड नहीं लगाना पाया गया। साथ ही संबंधित फर्म के लायसेंस में दर्ज प्रोपायटर राजेश भंडारी के स्थान पर अन्य व्यक्ति रजनीश जैन द्वारा बिना POS मशीन के उर्वरकों का विक्रय करना पाया गया, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का स्पष्ट उल्लंघन होने से पंजीयन निलंबित किया गया है।