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नीमच। मध्यप्रदेश, मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी भेरूलाल पिता भोना जी मालवीय, उम्र-52 वर्ष, निवासी-ग्राम महागढ़, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 31.03.2015 को दिन के समय की ग्राम महागढ़ स्थित आरोपी के खेतकुँवे की हैं। मनासा तहसील के न्यायालय में विचाराधिन बजावरी प्रकरण जो कि फर्म गुलाबचंद्र छगनलाल जैन, मनासा विरूद्ध भेरूलाल मालवीय में न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध वसुली का कुर्की वारण्ट जारी किया गया था। कुर्की वारण्ट के पालन में न्यायालय में आदेशिका वाहक के पद पर पदस्थ बहादुरसिंह चंदेल द्वारा घटना दिनांक को आरोपी के खेतकुंवे पर जाकर कुर्की वारण्ट पर उल्लैखीत रकम को जमा किये जाने हेतु कहा गया, किन्तु आरोपी द्वारा रकम को जमा कराये जाने से इंकार किया गया। जब आदेशिका वाहक द्वारा कुर्की की कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहा तो आरोपी पत्थर लेकर सामने खड़ा हो गया व आदेशिका वाहक के साथ धक्का-मुक्की कर शासकिय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिस कारण आदेशिका वाहक को वहां से जाना पड़ा। घटना की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।