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मंदसौर न्यायालय ने अफिम मामले मे आरोप डालूराम को दोषी पाकर 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई

मंदसौर। विषेष न्यायधीष (एन.डी.पी.एस.एक्ट) मंदसौर द्वारा आरोपी डालूराम पिता पन्नालाल खटीक, आयु-52 वर्ष को अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 13.02.2018 की रात्रि के लगभग 10.30 बजे थाना शहर कोतवाली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक प्रेमसिंह हटीला को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग की शर्ट एवं सफेद रंग की पेंट पहन रखी है तथा उसके पास कट््टे से बनी थैली है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर सर्किट हाउस की तरफ पैदल-पैदल पशुपतिनाथ मंदिर के यहां किसी तस्कर को देने जा रहा है। मुखबीर की उक्त सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स एक टीम को तत्काल रवाना कर सर्किट हाउस के पिछे पशुपतिनाथ मंदिर के गेट के यहां नाकेबंदी की थी, करीब डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद सर्किट हाउस की तरफ से बताये गये हुलिए का एक व्यक्ति पैदल-पैदल आता दिखा जिसके एक हाथ में कट्टा था, जिसे रोककर उससे नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम डालूराम बताया, उसकी तलाशी ली गई जिसमें कट्टे से बनी एक थैली की तलाशी लेने पर उसके अंदर एक थैली मिली, जिसका मुंह सुथली से बंधा हुआ था जिसे खोलने पर उसके अंदर काले गाढे़ रंग का मादक पदार्थ भरा हुआ था, उक्त मादक पदार्थ का परीक्षण किया गया तो उक्त मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया, आरोपी से पूछे जाने पर आरोपी के पास कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। उक्त मादक पदार्थ का तौल किये जाने पर कुल वजन 1 किलोग्राम होना पाया गया, मौके पर ही आरोपी को गिरफ््तार कर गिरफ््तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्व पुलिस थाना शहर कोतवाली में अपराध क्रमांक 84/2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्् आरोपी के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।

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