फेसबुक पर दोस्ती, इंस्टाग्राम पर प्यार हूआ और रियल मे शादी के बाद कुटुंब न्यायालय मंदसौर से तलाक के आद लड़का लड़की को हर माह देगा सात हजार भरण पोषण राशि देगा
मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर, परिवार कुटुंब न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय् मे पत्नी की याचिका पर पति को सात् हजार रुपये भरण पोषण प्रत्येक माह की दस तारीख को अदा करने का आदेश देते हुए तलाक याचिका स्वीकार की।
महिला के सामजिक स्टेटस को ध्यान मे रखते हुए इस समाचार मे नाम नही दिया जा रहा है मगर सोशल मीडिया पर दोस्ती, प्रेम संबध व लव मेरेज के परिणाम से समाज जागरत हो इसके लिए यह समचार जरूरी हैं।
प्रकरण इस प्रकार है की मंदसौर निवासी एक बालिका का एक लड़के से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, प्रेम हुआ और फिर दोनो ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद लड़की की जानकारी मे आया की लड़का पहले से शादीसुदा है। उसकी पहली पत्नी भी उसे छोड़ चुकी है.।
विवाह के बाद पैसे की मांगनी व अन्य विषयो को लेकर दोनो मे मतभेद गहराया, और पारिवाहिक कलह हुआ। दोनो अलग अलग हो गये। सभी तथ्यों के साथ लड़की ने अपने अभिभाषक् पुखराज दशोरा के माध्यम से एक विवाह विच्छेद याचिका व भरण पोषण याचिका कुटुंब न्यायालय मंदसौर मे पेश की गई। न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद कुटुंब न्यायालय मे लड़की के पक्ष मे फैसला, तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए, यह आदेशित किया की लड़की जब तक दूसरा विवाह नही कर लेती तब तक भरण पोषण के रूप मे सात हजार रुपये प्रत्येक माह की दस तारीख तक लड़का लड़की को अदा करेगा।
इस रोचक प्रकरण मे सफल् पैरवी अभिभाषक पुखराज दशोरा, अनिल दशोरा ने की व असिस्ट पूर्वा साहू एव आदित्य दशोरा अभिभाषक ने किया।