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दो गांजा तस्करों को 11-11 वर्ष का सश्रम कारावास, कार की डिक्की में रखे 77 पैकेटों में कुल 169 किलोग्राम अवैध मादक पदर्थ गांजा को जप्त किया गया था

Madhya Pardesh/ जावद। अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 77 पैकेटों में 169 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले दो तस्कर (1) सुरेश पिता बेनीराम भट्ट, आयु-26 साल, निवासी-ग्राम रेवाड़ा बोरियापुरा, थाना बागोर, तहसील रायपुर, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) व (2) राहुल पिता माधुलाल खारोल, आयु-27 साल, निवासी-ग्राम कालीमॅगरी गंगापुर, थाना गंगापुर, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/20 के अंतर्गत 11-11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,50,000-1,50,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि केंन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच में पदस्थ निरीक्षक नवनीत कुमार द्वारा अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के लिए निवारक दल का गठन किया गया था। इस निवारक दल द्वारा 08.09.2022 को रात्रि लगभग 10ः30 बजे नयागॉंव रेल्वे क्रॉसिंग, नीमच-निम्बाहेड़ा रोड़ पर पहुंचकर नाकेबंदी की तो नीमच की तरफ से एक लाल रंग की संदिग्ध स्कोडा कार आती हुई दिखाई दी, जिसमें दोनो आरोपीगण बैठे हुवे थे। कार को घेराबंदी करके रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर कार की डिक्की में रखे 77 पैकेटों में कुल 169 किलोग्राम अवैध मादक पदर्थ गांजा को जप्त किया गया व आरोपीगण को भी गिरफ्तार किया गया। मौके की कार्यवाही कर विवेचना उपरांत परिवाद विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से विशेष न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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