नाबालिग को बहला फूसला कर ले जा कर दुष्कर्म करने के अपराध में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया
मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर, विषेष न्यायधीष पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी विशाल पिता मुकंदलाल सौलंकी, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रठाना, जिला मंदसौर को नाबालिग को बहला फूसला कर ले जाकर दुषकर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 10.08.2022 को फरियादी ने 06.11.2022 को अपनी नाबालिग लड़की आयु 12 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहलाफूसला कर लेे जाने के संबंध में थाना अफजलपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी उक्त रिपोर्ट पर से थाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 388/2022, धारा 363 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। अपराध की विवेचना के दौरान 08.11.2022 को सायला सर्कल, सायला थाना जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से आरोपी विशाल पिता मुकंदलाल सौलंकी, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रठाना, थाना-अफजलपुर के कब्जे से पीडिता को बरामद किया गया। पीडिता पुछताछ करने पर उसके बताया कि मेरे माता-पिता की अनुपस्थिति में उसके घर आकर आरोपी उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था एवं 06.11.2022 को मैं जब घर पर अकेली थी तब आरोपी उसे बहलाफूसला कर मोटरसाईकिल बिठाकर उसके गांव रठाना ले गया और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया फिर वहां से उसकों गुजरात ले गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्काे से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी विशाल को दोषसिद्ध किया।