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(चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण)
जावद। मध्यप्रदेश के नीमच जिला के जावद, संदीप कुमार जैन, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा रूपयों के विवाद के कारण शराब में नींद की गोलिया मिलाकर बेहोश करके दो व्यक्तियों कुऐ में फैककर उनकी हत्या करने वाले आरोपी जोरसिंह पिता मेघराज बंजारा, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम साकरीया खेडी, थाना कुकडेश्वर, जिला नीमच को धारा 302/34, 120ख भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 27.11.2015 को मृतक सज्जनसिंह उर्फ राजू तथा मृतक भंवरसिंह ने ट्रक मालिक प्रभुलाल के कहने पर सैलाना जिला रतलाम से ट्रक में सोयाबीन की 220 बोरीयों को धानुका ऑईल मिल नीमच में खाली करने के लिए भरा था। इसके पश्चात् ग्राम चल्दू के पास अभियुक्तगण जोरसिंह तथा गोविंद ने दोनों मृतकों के साथ मिलकर ट्रक में भरे सोयाबीन को धानुका ऑईल मिल नीमच में न ले जाते हुए ग्राम भगुनिया में जोरसिंह के ससुराल में खाली कर दिया व खाली ट्रक नारायणगढ, जिला मंदसौर के पास लावारिस हालत में छोड दिया। सोयाबीन से भरा ट्रक नीमच न पहुंचने पर थाना सैलाना जिला रतलाम पर सोयाबीन गबन का अपराध मृतकगण एवं ट्रक मालिक प्रभुलाल के विरूद्ध पंजीबद्ध हुआ, जिसकी जानकारी मृतक राजू को होने पर उसने अभियुक्त जोरसिंह को मोबाईल पर कहा कि हमको और रूपए दो, नहीं तो हम थाने में बता देंगे। ट्रक मालिक प्रभुलाल अपनी रिश्तेदारी में चला जाने से दिनांक 29.12.2015 को अभियुक्तगण जोरसिंह, गोविंद व भेरूसिंह ने दोनों मृतकों को कुकडेश्वर बुलाया और योजना अनुसार उन्हे शराब में नींद की गोलिया मिलाकर बेहोश किया फिर बेहोशी की हालत में दोनों को ग्राम सरवानियां महाराज स्थित सत्यनारायण पाटीदार के कुए में फैक दिया, जहां दोनों मृतको की योजना अनुसार कुए में डूबने से मृत्यु हो गई। कुए में दोनों मृतकों की लाश मिलने से थाना जावद में मर्ग कायम कर जांच की गई, जिसमें पाया की अभियुक्तगण ने सोयाबीन के रूपयों के लेनदेन के विवाद में दोनों मृतकों की योजना बनाकर हत्या की हैं। मर्ग जांच उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना जावद पर अपराध क्रमांक 17/2016 धारा 302, 201, 120बी, 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त जोरसिंह को गिरफ्तार किया गया तथा शेष दोनो अभियुक्तगण भेरूलाल व गोविन्द के फरार होने से अभियुक्त जोरसिंह के संबंध में विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभिरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।
अभियोजन द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय जावद के समक्ष विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।