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विधानसभा चनाव — आपराधिक प्रकरण का विज्ञापन प्रत्याशियों को इन तिथियों में जारी करना होगा

प्रथम प्रकाशन 2 से 6 नवम्बर, द्वितीय प्रकाशन 7 से 10 नवम्बर और

तृतीय प्रकाशन 11 से 15 नवम्बर तक

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से अपेक्षा है कि आपराधिक इतिहास का विवरण सर्वसाधारण की जानकारी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म, टीवी चैनल एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। प्रथम प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी दिनांक से 4 दिवस के अन्दर (2 नवम्बर से 6 नवम्बर के मध्य), द्वितीय प्रकाशन 7 नवम्बर से 10 नवम्बर के मध्य और तृतीय प्रकाशन 11 नवम्बर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवम्बर से दो दिवस पूर्व दिनांक 15 नवम्बर तक) किया जाना है। आयोग के दिशा-निर्देशानुसार क्षेत्र में सर्वाधिक पढे जाने वाले समाचार पत्र एवं सर्वाधिक देखे जाने वाले टीवी चैनल पर प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाना होगा।

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