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होमगार्ड सैनिक को देय संचित निधि व अन्य सेवानिवृति लाभों का भुगतान दो माह में कर दें’ आयोग ने लिया संज्ञान

भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एक सेवानिवृत होमगार्ड को उसकी देय संचित निधि एवं अन्य सेवानिवृति लाभों का भुगतान अगले दो माह में कर देने की अनुशंसा राज्य शासन को की है। मामला भोपाल जिले का है। सेवानिवृत होमगार्ड सैनिक श्री नरबहादुर थापा ने 28 मार्च 2023 को आयोग में आवेदन लगाया था कि वह शासन द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार सभी प्रकार के सेवानिवृति लाभों के लिये पात्र है, परंतु उसके नियोजक विभाग द्वारा उसे उसकी ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभों का भुगतान करने से साफ इंकार कर दिया गया है। उसे न्याय दिलाया जाये। आवेदन मिलते ही आयोग ने मामला दर्ज कर लिया। आयोग ने प्रकरण की सतत् सुनवाई करने के उपरांत राज्य शासन से अनुशंसा की है कि आवेदक/शिकायतकर्ता श्री नरबहादुर थापा, होमगार्ड सैनिक क्र. 223 वर्ष 1987 से उसकी सेवानिवृति तारीख 28 मई 2020 तक की सेवा अवधि में से अनुपस्थिति की अवधि (करीब साढ़े पांच वर्ष) घटाकर शेष अवधि करीब 27 वर्ष के संबंध में उसकी सेवानिवृति तारीख को देय दैनिक वेतन के आधार पर नियमानुसार गणना कर उसे देय संचित निधि और अन्य सेवानिवृति लाभों (यदि कोई हों तो) का भुगातन अगले दो माह की अवधि में कर दिया जाये।

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