मंदसौर। मध्यप्रदेश, जिला स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य संस्थाओं में संलग्न नियमित एवं संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 43 कर्मचारियों के संलग्नीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. द्विवेदी द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में मूल पदस्थापना स्थल से अन्य स्थानों पर संलग्न कर्मचारियों को अब अपने मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य करना होगा। यह कार्रवाई लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशों तथा 7 अक्टूबर 2026 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के पालन में की गई है।
गरोठ, शामगढ़ सहित कई स्वास्थ्य संस्थाएं प्रभावित
आदेश में मेलखेड़ा ब्लॉक से संबंधित 43 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। इनमें नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एमपीडब्ल्यू, लैब टेक्नीशियन, वार्डबॉय, चिकित्सा अधिकारी, एएनएम सहित विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। संलग्नीकरण निरस्त होने से सिविल अस्पताल गरोठ, सिविल अस्पताल शामगढ़, सिविल अस्पताल सुवासरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की पदस्थापना व्यवस्था में बदलाव होगा।
मूल पदस्थापना पर उपस्थित होने के निर्देश
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मूल पदस्थापना स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थान से उपस्थिति दर्ज कराने पर आगामी माह का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी। विभागीय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थाओं में कर्मचारियों की पदस्थापना व्यवस्था को निर्धारित निर्देशों के अनुरूप लागू करना है।


