Madhya pardesh/ नीमच। प्रधान सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह राजपूत की अदालत ने ट्रेन में यात्री को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने और उसका मोबाइल व नकदी चोरी करने के मामले में आरोपी महेन्द्र पिता कजोड़ मीणा (23 वर्ष) निवासी जेतपुरा, जिला बूंदी (राजस्थान) को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि 20 दिसंबर 2024 को फरियादी प्रेम कुमार शर्मा, निवासी भगवत नगर, मंदसौर, चित्तौड़गढ़ जाने के लिए मंदसौर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जनरल कोच में सवार हुए थे। कोच में पहले से मौजूद दो युवकों में से एक ने दूसरे को पानी और चाय लाने के लिए भेजा। वापस आने पर आरोपियों ने फरियादी को भी चाय पीने का आग्रह किया। प्रारंभ में मना करने के बावजूद लगातार आग्रह करने पर फरियादी ने चाय पी ली।
चाय पीने के कुछ समय बाद फरियादी बेहोश हो गया और होश आने पर उसे पता चला कि उसका मोबाइल फोन, पर्स और 3 हजार रुपये गायब हैं। इसके बाद उसने घटना की रिपोर्ट जीआरपी थाना नीमच में दर्ज कराई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने चोरी किए गए मोबाइल और एटीएम कार्ड का उपयोग कर यूपीआई के माध्यम से भी रकम निकाली।
विवेचना के दौरान साइबर सेल की सहायता से पुलिस ने फरियादी का मोबाइल देवीलाल उर्फ देवा कंजर के कब्जे से बरामद किया। पूछताछ में उसने बताया कि मोबाइल उसे महेन्द्र मीणा ने दिया था। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी महेन्द्र मीणा को गिरफ्तार कर शिनाख्त कार्रवाई कराई।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक ईमरान खान ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा की गई।