बिना वैध लाइसेंस के पशु मांस और मछली की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक, उल्लंघन पर धारा 223 के तहत दंडनीय कार्यवाही होगी। रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी विक्रेताओं को लाइसेंस की वैधता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश, जिला रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिला में बिना वैध लाइसेंस के पशु मांस और मछली की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जारी इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बिंदु
प्रतिबंध– बिना लाइसेंस के मांस/मछली बेचना प्रतिबंधित है।
कार्रवाई- उल्लंघन पर धारा 223 के तहत दंडनीय कार्यवाही होगी।
उद्देश्य– शहर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
अवैध रूप से मांस-मछली बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा सकता है, इसलिए सभी विक्रेताओं को लाइसेंस की वैधता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।