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मंदसौर न्यायालय का फैसला-मुबारीक शाह को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास

Madhya Pardesh//मंदसौर। विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. मंदसौर द्वारा आरोपी मुबारिक शाह आत्मज शकूर शाह, वर्तमान उम्र लगभग-34 वर्ष, निवासी-ग्राम डोराना, तह. दलौदा, जिला- मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 16.01.2021 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर, प्रकोष्ठ, नीमच में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक रउफ खान को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डोराना, थाना नई आबादी, मंदसौर का मुबारीक पिता शकूर शाह महिन्द्रा कंपनी की बोलेरो पिकअप नम्बर एम.पी. 43 जी 1124 में पीछे लोडिंग के हिस्से में प्लास्टीक के काले रंग के कट्टो में मादक पदार्थ डोडाचूरा करीब 06 क्विंटल फतेहगढ-दलौदा के आसपास से भरकर छिपाकर फोरलेन रोड़ फतेहगढ़ से ढोढ़र होता हुआ हसन पालिया या उमठ पालिया में किसी तस्कर को देने जाने वाला है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए हाईवे पर नाकेबंदी कर कुछ समय इंतजार करने पर फतेहगढ़ तरफ से मुखबीर बताये अनुसार एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप क्र. एम. पी. 43 जी 1124 को आती दिखी जिसे रोककर चालक से नाम पता पूछे जाने पर उसने अपने नाम मुबारिक शाह पिता शकूर शाह, निवासी-ग्राम डोराना, जिला-मंदसौर होना बताया। संदेही व्यक्ति व उक्त वाहन की तलाशी में लोडिंग वाहन में 20 प्याज के कट्टो के बीच में नीचे छिपाये हुए 26 प्लास्टीक के काले रंग के बोरे मिले, जिनमें छिलकेनुमा पदार्थ भरा होना पाये जाने व संदेही से पूछे जाने पर उसके द्वारा उक्त पदार्थ डोडाचूरा होना बताया। उक्त मादक पदार्थ के परिवहन व आधिपत्य के लाईसेंस के बारे में पूछने पर उसने नहीं होना बताया, मौके पर जब्तशुदा 26 प्लास्टिक के बोरों का इलेक्ट्रानिक तौल कांटे से वजन करने पर कुल 6.40 क्विंटल डोडा चूरा होना पाया गया।

उक्त अभियुक्त को गिरफतार किया जाकर थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 05/2021 पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट की कायमी की गई। समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग-पत्र विशेष न्यायालय में जॉंच/विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।

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