दो अफीम तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपये अर्थदण्ड।
नीमच। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, एन.डी.पी.एस. एक्ट, जिला नीमच द्वारा 04 किलो 500 ग्राम अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (01) भगतराम पिता मोढीराम पाटीदार, निवासी ग्राम गौमाना, थाना छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) एवं (02) रमेश पिता प्रभुलाल मेघवाल, निवासी जाखमिया, थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 08/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रूपये अर्थदण्ढ से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 12.05.2019 को रात्री के लगभग 09ः30 बजे नीमच-निम्बाहेड़ा फोरलेन हाईवे स्थित मालखेड़ा फण्टे की हैं। नारकोटिक्स सेल इन्दौर, प्रकोष्ठ जिला नीमच में पदस्थ उपनिरीक्षक राऊफ खान को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति मोटरसायकल पर लगभग 4-5 किलो अफीम लेकर जाने वाले हैं जो कि मालखेड़ा फण्टे पर किसी कार चालक को देंगे। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से उपनिरीक्षक राऊफ खान द्वारा फोर्स सहित मालखेड़ा फण्टे पर नाकेबंदी की गई, तब कुछ समय पश्चात् नीमच सिटी की तरफ से मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के तीन व्यक्ति एक मोटरसायकल आते हुवे दिखाई दिये, जिन्हें रोककर तलाशी लिये जाने पर आरोपीगण भगतराम एवं रमेश के बीच में रखी हुई प्लास्टीक की थैली में 4 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाई गई, जिसे जप्त कर एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। एक अभियुक्त की उम्र 18 वर्ष से कम होने से उसके विरूद्ध बाल न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक, हमराह फोर्स के सदस्यों सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।