नवविवाहिता उम्र 16 वर्ष, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हुआ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीबद्ध
भोपाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक नवजात शिशु ने अपने जन्म के दूसरे दिन पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने इस मामले में उसके नाना-नानी, दादा-दादी और पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दरअसल, मामला नवविवाहिता के प्रसव से जुड़ा हुआ है। नवविवाहिता का मझौली के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हुआ। जैसे ही रिकॉर्ड के लिए आधारकार्ड मांगा गया, डॉक्टर्स के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उसकी उम्र महज 16 है। तत्काल मामले की सूचना मझौली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया कि, मझौली निवासी नाबालिग किशोरी का विवाह डेढ़ साल पहले 23 वर्ष के युवक से हुआ था। उस दौरान उसकी उम्र महज 15 साल थी।
थाना प्रभारी जेपी द्विवेदी ने बताया कि उन्हें अस्पताल से एक नाबालिग के प्रसव की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंच कर परिजनों से पूछताछ की। इस दौरान बाल विवाह की बात स्वीकार की। लिहाजा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। जिसमें नाबालिग के माता-पिता, पति और सास ससुर को आरोपी बनाया गया। गौरतलब है कि इसके पहले भी मझौली में इसी तरीके का मामला सामने आया था। जहां 15 साल 6 महीने की उम्र की एक किशोरी गर्भवती मिली थी।