मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आठ व्यक्तियों दिनेश पिता गेंदमल बावरी निवासी हरमाला, याकुबखा पिता बुन्दूखां मुसलमान निवासी जयपुरा, सद्दाम पिता मुख्तयार मेवाती निवासी जयपुरा, समद पिता आरीफ मेवाती निवासी जयपुरा, राकेश पिता कंवरलाल बागरी निवासी बोरखेडीइन्दोर, हंसराज पिता प्रभुलाल बावरी निवासी नई आबादी थाना अफजलपुर, कलीम पिता सलीम मोहम्मद अब्बासी निवासी अशोक नगर ईदगाह के पास खानपुरा एवं अप्पु पिता मोहम्मद ककरा मेवाती निवासी मुल्तानपुरा थाना यशोधर्मन नगर मंदसौर को कलेक्टर श्री यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तक प्रति माह की 1 एवं 16 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है।
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