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चुनाव में मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकार पोस्टल बैलेट से कर सकते है मतदान

पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए 23 अप्रैल तक फॉर्म 12D भरकर जमा करवाए

Madhya Pradesh/ 13 अप्रैल 24/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र परमार द्वारा बताया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए 23 अप्रैल तक फॉर्म 12D भरकर जमा करवाए। 23 अप्रैल के पश्चात फॉर्म 12D जमा नहीं कर सकेंगे और पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

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