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मंदसौर में ‘‘होगा विवादों का समाधान अब आपके द्वार’’ 24 फरवरी, 2024 को लोक अदालत/शिविर

मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर, किसी भी राष्ट्र की सामजिक समरसता एवं विकास को नापने का एक पैमाना समाज में व्याप्त प्रकरण/मामलें हो सकता है। भारत में न्यायालयों में दो करोड़ से अधिक मामलें लंबित है। साथ ही असंख्य पूर्व वाद के प्रकरण भी चल रहे है, जिनमें आपसी सुलह समझौता व राजीनामा के माध्यम से निपटाया जा सकता है।
इसी क्रम में म.प्र. उच्च न्यायालय तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक समाधानपूर्ण विकल्प तैयार किया गया है -‘‘समाधान आपके द्वार’’ इस अभियान के अन्तर्गत जिला प्रशासन से संबंद्ध समस्त विभागों की भूमिका निर्धारित की गई है, जो कि आमजन के विवादों का निराकरण तहसील एवं जिला स्तर पर समाधानपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर ही करने का प्रयास करेंगें। योजना अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा जिले के समस्त ग्रागीण एवं शहरी क्षेत्रों को क्लस्टर्स में विभाजित किया गया है। अभियान अन्तर्गत जिला प्रशासन से सम्बद्ध राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, नगर निकाय विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित शमनीय आपराधिक मामलों एवं न्यायालय में प्रचलित राजीनामा योग्य मामलें तथा प्रीलिटिगेशन मामलों का सोहाद्रपूर्ण एवं आपसी समझौते से प्रकरणों का निराकरण 24 फरवरी, 2024 को आयोजित होने वाली समाधान आपके द्वारा लोक अदालत/शिविर में किया जाना है। इसके साथ ही आमजनों के प्रकरणों का निराकरण किये जाने में सहयोग हेतु त्रिस्तरीय दलों का गठन किया गया है। लेवल-1 में बीटगार्ड, कोटवार, पटवारी, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, लाईनमेन एवं पैरालीगल वालेन्टियर्स रहेंगे। लेवल-2 में ग्राम न्यायाधीकारी तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपखंड अधिकारी वन, उपखंड मजिस्ट्रेट, कनिष्ट यंत्री विद्युत विभाग, जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी सदस्य है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु लेवल-2 के अधिकारियों के संग बैठक आयोजित की गई हैं। साथ ही लेवल-1 के कर्मचारियों/अधिकारियों को योजना के संबंध में ट्रेनिंग प्रदान की जाने हेतु भी संबंधित विभाग निर्देशित किया गया है।
योजना का लाभ उठाने के लिये विभाग से संबंधित अपनी समस्या को ऑनलाईन/ऑफलाईन दर्ज करने का आसान माध्यम उपलब्ध है। ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने हेतु अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से डच्ैस्ै। की वेबसाइट पर जाकर समाधान आपके द्वार कॉलम पर क्लिक कर मांगी गई जानकारी भरकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा अपनी शिकायत एल-1 कर्मचारी/पैरालीगल वालेन्टियर्स के माध्यम से सम्बन्धित विभाग में पेश की जा सकती है।
जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर्ष सिंह बहरावत द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे उनके समस्त प्रकार के शमनीय प्रकरणों का निराकरण 24 फरवरी, 2024 को आयोजित होने वाले ‘‘समाधान आपके द्वार’’ शिविर में करा सकते है, जिससे आपसी सौहाद्र व सद्भावना में वृद्धि होगी।
अतः समाचारपत्र में प्रकाशनार्थ आपकी ओर प्रेषित् है।

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