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धार जिले की मनावर नगर पालिका के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को सस्पेंड

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार जिले की मनावर नगर पालिका के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। श्री विजयवर्गीय ने बताया कि, हम सुशासन के पक्षधर हैं। समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी राज्य शासन की सेवाएं सुगमता से पहुंचाने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत्योदय और राष्ट्र उत्थान हमारे लिए सर्वोपरि है।
श्री विजयवर्गीय ने बताया कि, धार जिले के मनावर में रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही थी। प्रकरण संज्ञान में आने पर नगर पालिका परिषद, मनावर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल से जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि, श्री सतीष बौहान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के पद पर नगर पालिका परिषद, मनावर जिला में है। नगरपालिका परिषद, मनावर जिला धार के संबंध में यह संज्ञान में जाया है कि शीत ऋतु में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का श्री चौहान द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। नगर के रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय जनता को असुविधा होने से रोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा साथ ही सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों का भी निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे विभाग की छवि मूमिल हो रही है।
श्री संतोष चौहान्, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नगर पालिका परिषद मनावर जिला धार द्वारा शासकीय कार्यों में रूचि नहीं लिया जाना, कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक होने से म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा क एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा म.प्र. नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36(1) के तहत इन्हें निलंबित किया जाता है।
श्री संतोष चौहान के निलंबन अपधि में इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर संभाग इंदौर रहेगा। श्री चौहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगर पालिका परिषद, मनावर जिला धार से देय होगा।
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