इंदौर नारकोटिक्स सेल की कार्यवाही मे पकड़े गये प्रविण तथा भगवानसिंह-डोडाचूरा तस्करी करने वाले आरोपीगण को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास । मंदसौर जिला की अन्य खबरे यहां क्लीक कर पढ़े
मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर अति. विषेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट द्वारा आरोपीगण प्रवीण पिता राजेन्द्र शर्मा नि0 सोनियाना थाना बघाना जिला नीमच, भगवानसिंह पिता दीपसिंह झाला राजपूत उम्र 41साल नि0 पित्याखेडी जिला मंदसौर को अवैध रूप से डोडाचूरा परिवहन करने का दोषी पाते हुए प्रत्येक को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास और आरोपी प्रवीण को 1,20,000 रू अर्थदण्ड व आरोपी भगवानसिंह को 1,25,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर के उनि दषरथसिंह चौहान को मुखबिर सूचना मिली कि प्रवीण पिता राजेन्द्र शर्मा नि0 सोनियाना थाना बघाना जिला नीमच का व उसका साथी ट्रक में 40 क्विंटल डोडाचूरा कुकडेष्वर गोदाम ढोढर डोडाचूरा गोदाम के परमिट पर डोडाचूरा लेकर व खाने के लिए कुछ पीसा हुआ डोडाचूरा ट्रक के केबिन में रखकर अवैध रूप से डोडाचूरा ग्राम चि0ल्लौद पिपल्या जिला मंदसौर गोदाम पर खाली करने वाले हैं यदि तुरंत दबिष दी जाये तो सफलता मिल सकती है अन्यथा वे निकल सकते हैं। मुखबिर सूचना विष्वसनीय होने से उनि चौहान द्वारा कार्यवाही करते हुए मय फोर्स व पंचान के मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम चिल्लौद पिपल्या गोदाम पंहुचे तो गोदाम के सामने ट्रक खडी हुई हालत में एवं चालक सीट पर बैठे मिले व्यक्ति प्रवीण पिता राजेन्द्र शर्मा नि0 सोनियान के कब्जे से 5 किग्रा डोडाचूरा, ट्रक कागजात डोडाचूरा का परमिट इत्यादि मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त किये एवं थाना नार. सेल इंदौर पर एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने विवेचना प्रकरण में आरोपीगण से मौके पर हुई जप्ती, एकत्रित साक्ष्यों व साक्षियों के कथनों आदि से पाया गया कि तीनों आरोपियों ने मिलीभगत करके अवैध लाभ कमाने के उद्देष्य से परमिट पर रवानाषुदा ट्रक को गन्तव्य स्थान पर नही ले जाते हुए अन्य गोदाम पीएस-2 गोदाम चिल्लौदा पिपल्या की ओर मोड़ दिया व खाली कर दिया। भौतिक सत्यापन के दौरान अवैध डोडाचूरा की मात्रा 40 क्ंिवटल पाई गई। प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
मतदान कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिये गहन प्रशिक्षण जरूरी
मतदान दल कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण का दौर जारी
मंदसौर। विधानसभा निर्वाचन- 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस हेतु मतदान दलों में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारियों पीठासीन एवं अन्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय सहायक मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय जिले के डिग्री कॉलेज में एवं कुशाभाउ ठाकरे आटिडोरियम में दो चरणों में प्रशिक्षण जिले के मास्टर ट्रेनर्साे के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान दलकर्मियों को बताया गया कि प्रशिक्षण को गंभीरता से लें एवं प्रशिक्षण को समझे। जिससे की मतदान दिवस पर मतदान का कार्य कुशलतापूर्वक सम्पादित हो जायें। मतदान प्रक्रिया को निर्वाध रूप से सम्पन्न करने के लिए मतदान दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी महत्वपूर्ण जानकारी को नोट करें। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बताया कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व व्हीव्हीपेट मशीन को संबंध करने, मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान के समय की जाने वाली प्रक्रिया, मशीन बदलने, मतदान दलों को मतदान सामग्री प्राप्त करने, मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता की पहचान का सत्यापन, अमिट स्याही लगाने, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने, प्रपत्रों की पूर्ति, मतपत्र लेखा तैयार करने, मतदान उपरांत निर्वाचन सामग्री जमा करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। मास्टर टेनर्स द्वारा मॉकपोल ईवीएम, वीवीपेट के संचालन एवं रख रखाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों की प्रविष्टि, संबंधित लिफाफों, मतों की गिनती, क्लोज बटन का उपयोग व कंट्रोल यूनिट को क्लियर करना, मतदान समाप्ति के पश्चात ईव्हीएम एवं मतदाता रजिस्टर के मतों का मिलान, ईव्हीएम सीलिंग के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया । प्रशिक्षण में विशेष रूप से कहा गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो निर्वाचन सामग्री अथवा दस्तावेज दिये जा रहे हैं, उनके प्रत्येक बिंदु का अध्ययन अच्छे से कर लें। उन्होंने मतदान दल कर्मियों को निर्देशिका पुस्तिका तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का भलींभाति सूक्ष्मता से अध्ययन कराया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी मतदान दल कर्मियों ने विधासभा क्षेत्र अनुसार बनाये गये डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र (फेसिलिटेशन सेंटर) पर जाकर अपना मत डाकमत पत्र के माध्यम से किया।
सुवासरा एवं गरोठ के सामान्य प्रेक्षक ने एसएसटी पॉइंट ढोढर का निरीक्षण किया
मतदान केंद्रों का निरीक्षण के साथ होम वेटिंग प्रक्रिया में शामिल हुए
मंदसौर। सुवासरा एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री अशोक वामन काकड़े एसएसटी चेकप्वाइंट ढोढर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान एसएसटी टीम किस तरह से कार्य कर रही है। अब तक क्या कार्यवाही की। सभी का अवलोकन किया। निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि चेक पॉइंट पर सघन निगरानी की जाए। जांच के दौरान रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो।
शामगढ़ में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहूॅचें सामान्य प्रेक्षक
मंदसौर। सामान्य प्रेक्षक अशोक वामन काकड़े ने शामगढ़ में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। ईवीएम मशीनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ईवीएम का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जो की बहुत ही सराहनीय कार्य है। मतदान केंद्रों में अभी भी अगर कोई समस्या है, तो तुरंत बताएं। जिससे उस समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। मतदान के दिन मतदाताओं को सारी सुविधाएं मिले। विशेष तौर पर छाव, पेयजल की व्यवस्था हो। मतदान केंद्रों के निरीक्षण के पश्चात होम वोटिंग के लिए क्या-क्या प्रक्रिया की जा रही है। उसका भी अवलोकन किया। होम वोटिंग के अंतर्गत 80 साल से ऊपर एवं दिव्यांग व्यक्ति जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते। उनको होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करें तथा सभी को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करें।
आचार संहिता का उल्लंघन का मामला
दलोदा प्रभारी प्राचार्य मालीवाड को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित
मंदसौर। अवर सचिव वीरन सिंह भलावी ने शासकीय महाविद्यालय दलौदा के प्रभारी प्राचार्य शैलेन्द्र मालीवाड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। श्री मालीवाड द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के पश्चात लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लघन करने संबंधी शिकायत रिटर्निग अधिकारी एवं कलेक्टर के प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम -3 एवं 7 के विपरीत होने एवं विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु लागू आचार संहिता का उल्लंघन होने के कारण राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत दलौदा प्रभारी प्राचार्य शैलेन्द्र मालीवाड तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया । निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर किया जाता है एवं निलंबन अवधि में श्री मालीवाड़ को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
वुमन वोटर रैली का हुआ आयोजन
मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव एवं नोडल अधिकारी स्वीप के निर्देशानुसार में वुमन वोटर रैली का आयोजन किया गया। जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई हाई सेकण्डरी स्कुल, उत्कृष्ठ विद्यालय, नुतन एवं बालागंज स्कुल के बालिकाओं एवं मंदसौर शहर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने भाग लिया। वुमन रैली गांधी चौराहे से रवाना होकर बस स्टे्ण्ड, कैलाश मार्ग होते हुए उत्कृष्ठ विद्यालय में संपन्न हुई। रैली समापन के पश्चात मतदाता जागरूकता की शपथ जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर द्वारा दिलवाई गई। कार्यक्रम में सहायक नोडल अधिकारी स्वीप श्री पी. सी. चौहान, विद्यालयों के अध्यापक एवं महिला एवं बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।