03 गो तस्कर गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया द्वारा समस्त थाना प्रभारी को माफियाओ तथा तस्करों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। अन्य खबरे पढ़ने केलिए यहां क्लीक करे मंदसौर By Radheshyam Maru On Nov 7, 2023 43 0 क्रूरता पूर्वक पिकअप में भरकर ले जाते 03 गो तस्कर गिरफ्तार मंदसौर। चौकी साताखेडी थाना सीतामऊ पुलिस ने 08-लाइन पर पिकअप से वध हेतु ले जा रहे गोवंश परिवहन करते 03 आरोपियों को किया गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया द्वारा समस्त थाना प्रभारी को माफियाओ तथा तस्करों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है इसी तारतम्य में 07.11.23 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ के नेतृत्व मे एसडीओपी सीतामऊ सुश्री निकिता सिंह, थाना प्रभारी सीतामऊ निरी. किशोर पाटनवाला के द्वारा पुलिस चौकी प्रभारी साताखेड़ी उनि शुभम व्यास एवं टीम को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा कार्यवाही करते हुऐ दिल्ली-मुंबई 08 लाइन पर ग्राम सेदरामाता के पास से एक पिकअप से 05 गोवंश को वध करने हेतु क्रूरता पूर्वक पिकअप में भरकर ले जाते 03 गो तस्करों कमल पिता प्रेमसिंह बंजारा उम्र 23 साल निवासी ग्राम रायनापाडा थाना बिलपांक जिला रतलाम, सोहन पिता मांगीलाल बंजारा उम्र 45 साल निवासी ग्राम रायनापाडा थाना बिलपांक जिला रतलाम तथा मदन पिता खीमाजी बंजारा उम्र 40 साल निवासी ग्राम रायनापाडा थाना बिलपांक जिला रतलाम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सराहनीय कार्य- उक्त सराहनीय कार्य मे निरी.किशोर पाटनवाला, उनि शुभम व्यास चौकी प्रभारी साताखेडी, प्रआर योगेश यादव, आर नितेश पंवार, आर पप्पूलाल डांगी, सैनिक गोपालसिंह,सैनिक नरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा। मतदान बूथ में पीठासीन अधिकारी अनुशासन बनाये रखें, मतदान दल कर्मियों को दिया जा रहा हैं सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण मंदसौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण सुचारू रूप से संपादन के लिए नियुक्त शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय के लिये नियुक्त किया गया हैं उन मतदान दल कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कक्ष क्रमांक 71,72,73,74,75,78,80,81, 82,83,200,201,203, 204,206,207 के कुल 16 कक्षों में एवं कुशाभाउ ठाकरे आटिडोरियम में जिले के मास्टर ट्रेनर्स एवं अन्य सहायक मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान दलकर्मियों को सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं प्रशिक्षण में कहा गया कि मतदान में पीठासीन अधिकारी व मतदान कर्मिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए मतदान दलकर्मी सैद्धांतिक के साथ ही गहनता से प्रशिक्षण लें, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की परेशानी न आए। पीठासीन अधिकारी हस्तपुस्तिका का भलीभांति अध्ययन कर लें। प्रशिक्षण में मतदान दल कर्मियों को ईवीएम, व्ही.व्ही.पैट मशीन, वेलिट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट की कार्यप्रणाली एवं इनमें उत्पन्न होने वाली त्रुटि का निराकरण एवं इनकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 17 नवम्बर के दिवस पर निर्धारित समय पर मतदान कराएंगे और मतदान कराने से पूर्व मॉक पोल कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रत्याशी एजेंटों के सामने मॉक पोल मतदान करवायें । मतदान में लगे सभी कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठा एवं शालीनता, सुरक्षा और गोपनीयता के साथ मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराया जाना हैं जिसकी जिम्मेदारी आप की हैं। मतदान बूथ में पीठासीन अधिकारी अनुशासन बनाये रखें, शालीनता से व्यवहार करें, तांकि शांतिपूर्ण निर्वाध मतदान संपन्न हो सके। मास्टर ट्रेनर ने मतदान दलकर्मियों को मतदान कराये जाने हेतु सैद्धान्तिक प्रशिक्षण देकर बारीकियों को समझाया। उन्होंने प्रपत्र भरने, ईवीएम को ऑन व ऑफ करने व सील करने के साथ ही वीवीपैट को संयोजित करने, खोलने और सील करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुवे प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनरों ने मतदान हेतु सामग्री प्राप्त के तरीके, मतदान से पूर्व बूथ पर की जाने वाली कार्रवाई, मतदान शुरू करने, मतदान समाप्ति सहित सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल कर्मियों की शंकाओं का निदान भी किया। प्रशिक्षण में सभी विधानसभा क्षेत्र हेतु डाक मतपत्र के लिए फेसिलिटेशन सेंटर पर मतदान दलकर्मियों ने अपना-अपना मतदान डाक मतपत्र के माध्यम किया। नुमत्य एवं प्रतिबंधित फटाकों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उन्नत एवं ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति केवल रात्रि 8 से 10 बजे तक रहेगी मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने दीपावली पर्व के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं कानून, शांति, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमत्य एवं प्रतिबंधित फटाकों के विषय में दंड संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार उन्नत एवं ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति केवल रात्रि 8 से 10 बजे तक रहेगी, शेष अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के फटाकों का प्रस्फोटन प्रतिबंधित होगा। फटाकों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शेक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा। विदेशी फटाकों का विक्रय, संग्रहण एवं उपयोग पूर्वतरू प्रतिबंधित रहेगा। फटाकों के जलाने के उपरांत उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जायेगा जहॉ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत, पेयजल प्रदुषित होने की संभावना है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। मंदसौर जिले में कुल 56 सहकारी एवं निजी फर्म से यूरिया वितरीत किया, किसान भाई बोनी के समय यूरिया उर्वरक का उपयोग ना करें मन्दसौर। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला मन्दसौर द्वारा बताया गया की, जिले में दो रैक से प्राप्त यूरिया आज सुचारू रूप से वितरण हुआ। मन्दसौर जिला में कुल 56 सहकारी एवं निजी फर्म से यूरिया वितरीत किया गया। इसमें से जिला विपणन के 5 केन्द्र, मार्केटिंग सोसायटी के 8 एम.पी. एग्रो के 02 और निजी के 41 केन्द्र से यूरिया का वितरण किया गया। समस्त केन्द्रों पर आये सभी किसान भाईयों को यूरिया उपलब्ध हो गया है। किसान भाईयों से अपील है कि बोनी के समय यूरिया उर्वरक का उपयोग नहीं करें, क्योंकि यूरिया पानी में तुरन्त घुल जाता है और पानी के साथ-साथ जमीन के नीचे चला जाता है। इससे पौधा यूरिया में उपलब्ध नत्रजन को नहीं ले पाता है। बोनी के समय यूरिया देने से सौ प्रतिशत नुकसान होता है। इसलिये बोनी के समय डी.ए.पी., 12रू32रू16 या 19रू19रू0 उर्वरक देते है। बोनी के समय यूरिया नहीं देना वैज्ञानिकों की अनुशंसा भी है। कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा अनुसार बोनी के पश्चात 21 दिन बाद प्रथम सिचाई एवं 42 दिन बाद द्वितीय सिंचाई पर ही यूरिया का छिड़काव करना चाहिये। प्रथम सिंचाई के समय 25-30 किलो नत्रजन और द्वितीय सिंचाई के समय 25-30 किलो नत्रजन देना अनुसंशित हैं। 4 बीघा गेंहू में प्रथम सिंचाई के समय 2 बैग यूरिया और द्वितीय सिंचाई के समय 2 बैग यूरिया का छिड़काव करना पर्याप्त होता है। दोनो सिंचाई में कुल 4 बैग डालने के बाद यूरिया डालने से उपज में कोई फायदा नहीं होता है। किसान भाईयों से निवेदन है कि प्रति सिंचाई के हिसाब से 4 बीघा या 1 हेक्टेयर में 2 बैग यूरिया का उपयोग करें। अनावश्यक यूरिया का भण्डारण नहीं करें। आगामी समय में और रैंक आने वाली है और यूरिया सुलभता से उपलब्ध रहेगा। 0 43 Share