मंदसौर से यशपाल, विपीन, गरोठ से सोजतिया, मल्हारगढ से सिसोदिया एवं जगदीश ने नामांकन पत्र किये दाखिल। स्टेशन रोड़ का अवैध अतिक्रमण हटेगा। देखे अन्य खबरे…यहां एक क्लीक करे
विधानसभा चुनाव हेतू मंदसौर जिले मे गुरुवार को आठ नाम निर्देशन पत्र हुए प्राप्त
मंदसौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विधानसभा निर्वाचन-2023 कार्यक्रम अंतर्गत मंदसौर जिले में 30 अक्टूबर तक निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। मंदसौर जिले में गुरूवार को आठ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। जिसमें मंदसौर विधानसभा-224 में यशपालसिंह सिसोदिया पिता किशोर सिंह सिसोदिया, विपिन कुमार जैन पिता सुभाषचंद्र जैन, मल्हारगढ़ विधानसभा-225 में परशुराम सिसोदिया पिता मोहनलाल सिसोदिया, जगदीश पिता गेंदालाल, नरेंद्र कुमार पिता प्रभुलाल, सुवासरा विधानसभा- 226 में हरदीप सिंह डंग पिता शरण सिंह डंग, बलवंत पिता शांतिलाल एवं गरोठ विधानसभा-227 में सुभाष कुमार सोजतिया पिता रावतमल सोजतिया के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर नियत की गई है। 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 02 नवंबर नियत की गई है। 17 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 03 दिसंबर को होगी।
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चुनाव की गोपनियता भंग न हो इसका विशेष ध्यान रखे- श्री यादव
मतदान दल अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में सीखी बारीकियॉं
मंदसौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले की विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादवके मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां जोरो पर की जा रही है। इन तैयारियों के तहत जिले में मतदान दलों के प्रथम एवं द्वितीय सत्र आयोजित कर प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालय के कुशाभाउ ठाकरेआटिडोरियम में प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स डॉ. जे.के. जैन एवं अन्य सहायक मास्टरट्रेनर्स ने द्वारा संचालनकरसम्पन्नकराया जा रहा हैं, जो 28 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने कहा कि चुनाव की गोपनियता भंग न हो इसका विशेष ध्यान रखे। चुनाव आयोग द्वारा जारी निदेर्शो का पालन करें। हमेशा अपटेड रहे। सभी कर्मचारी टीम भावनाओं के साथ काम करे। नामांकित पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी एवं कर्मचारियों को जिले के कुशल मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। जिनके द्वारा मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा हैं। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान दल में संलग्न शासकीय सेवक पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा प्रशिक्षण के दौरान अपनी शकांओं का समाधान भी अनिवार्य रूप से कर लें। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बताया गया कि मतदान दल की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में मतदान दलो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके लिए मतदान दलों को निर्वाचन प्रक्रिया से भली भांति अवगत होना आवश्यक है। मतदान के पूर्व की तैयारियों से लेकर मतदान दिवस तथा मतदान का समय समाप्त होने के पश्चात एवं मतलेखा तैयार करनें की जानकारी से अवगत होना आवश्यक है । मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दलों को आयोग द्वारा किए गए परिवर्तनों की जानकारी से अवगत करवाया।
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रंगोली, रैली और शपथ के माध्यम से मतदाता को किया जागरूक
मंदसौर। स्वीप गतिविधियों के तहत जिले में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। दलोदा तहसील के ग्राम फतेहगढ़ में आगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती भूली धाकड़ एवं श्रीमती रेखा सूर्यवंशी द्वारा गांव में रंगोली, रैली एवं शपथ दिला कर मतदाता को जागरूक किया गया। गांव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई जा रही हैं। ’’हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”। तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
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कलेक्टर श्री यादव ने एक आदतन अपराधी को किया जिलाबदर
मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत एक आदतन अपराधी शाहिद पिता मजीद कागला निवासी मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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पांच व्यक्तियों को संबंधित थाने में उपस्थिति देने का किया ओदश जारी
मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच व्यक्तियों रमेश पिता किशनलाल सूर्यवंशी निवासी लदूना, ईश्वर पिता भगवानसिंह सौ. राजपूत निवासी महुवी, जुझारलाल पिता कचरूलाल मोगिया निवासी बनी, नैनसिंह पिता फतेसिंह सौ. राजपूत निवासी बर्डियापूना एवं गबसिंह पिता मांगीलाल सौ. राजपूत निवासी सगोरिया को कलेक्टर श्री यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तक प्रति माह की 1 एवं 16 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है।
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स्टेशन रोड़ का अवैध अतिक्रमण हटाकर रोड का निर्धारित चौड़ाई का रास्ता कायम करे,
नगर पालिका परिषद मंदसौर को आदेशित किया गया है कि वह विधिवत कार्रवाई करते
मंदसौर। अधिवक्ता महेश मोदी के माध्यम से कर्मचारी कॉलोनी, अभिनंदन कॉलोनी, शांतनु विहार आदि के रहवासियों गोपाल गुप्ता, भवंरलाल सुरावत, मुकेश आर्य, राजेश कटारिया, इसरार खां, बाबर खां, जयप्रकाश बसेर, योगेश पोरवाल, एहसान अजमेरी आदि द्वारा मंदसौर रेलवे स्टेशन के बाहर अंधे मोड़ के दोनों और के अवरोधों को हटाए जाने के संबंध में नगर पालिका परिषद मंदसौर के विरुद्ध लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदकगणं द्वारा बताया गया कि यह रोड मास्टर प्लान में 60 फीट चौड़ा प्रस्तावित है परंतु वर्तमान में इसकी चौड़ाई सिर्फ 26 फीट बची है जिसके दोनों और स्थाई एवं अस्थाई दुकान व गुमटियां अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनती है तथा दुर्घटनाएं भी होती है। जाम लगने से नगर वासियों को मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ रही है। उन्होंने लोक अदालत से समस्त अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाए जाने का अनुरोध किया गया। माननीय लोक अदालत के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश हर्ष सिंह बहरावत एवं पीठ के सदस्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आदित्य सोनी एवं सदस्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गोविन्द राठौर की पीठ द्वारा नगर पालिका परिषद मंदसौर के विरुद्ध 20 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित कर नगर पालिका परिषद मंदसौर को आदेशित किया गया है कि वह विधिवत कार्रवाई करते हुए एक महीने के भीतर रेलवे स्टेशन के बाहर माल गोदाम रोड के मोड पर स्थित अस्थाई एवं स्थाई अवैध अतिक्रमण हटाकर उक्त रोड को निर्धारित चौड़ाई का रास्ता कायम करे ताकि सुगम आवागमन में किसी प्रकार की कोई असुविधा जन सामान्य को ना हो। उक्त आदेश का पालन नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किये जाने पर आवेदकगण अपने विधिक अधिकार के अन्तर्गत सिविल न्यायालय में निष्पादन (एक्जीक्यूशन) कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है।