मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर मे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राहुल सोलंकी द्वारा आरोपी लालूनाथ पिता कालूनाथ निवासी पलवई जिला मंदसौर को अवैध रूप से गोह वन्यप्राणी को रखने के अपराध मे दोषी पाते हुए 3 साल का कठोर कारावास और 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि वनरक्षक नरेन्द्र मालवीय घटना 18.06.2015 को वन परिक्षेत्र में वन भ्रमण के दौरान कक्ष क्रमांक पी-6 पित्याखेडी मार्ग पर पंहुचा जहां पर तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए मौके से दो व्यक्ति भाग गए तथा एक व्यक्ति लालूनाथ को पकडा तथा उसके पास से बोरे में भरी हुई कुल 5 गोह जीवित मिली, वनरक्षक द्वारा आरोपी लालूनाथ से जीवित 5 गोह, मोटरसाईकिल, एक सब्बल जप्त की तथा मौके पर घटना के संबंध में मौका, पंचनामा तैयार कर आरोपी के विरूद्ध पी.ओ.आर. वन विभाग द्वारा अपराध दर्ज किया गया बाद अनुसंधान उपरांत वन विभाग की ओर से आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
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